त्रिपुरा

त्रिपुरा में हत्या के आरोप में तीन को उम्रकैद की सजा

Apurva Srivastav
12 Sep 2023 3:57 PM GMT
त्रिपुरा में हत्या के आरोप में तीन को उम्रकैद की सजा
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त्रिपुरा : एल.डी. अतिरिक्त. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खोवाई ने 11/09/2023 को 03 आरोपियों को दोषी ठहराया और सजा सुनाई, जिनके नाम हैं (1) सेलेन देबबर्मा उर्फ सेलेम पुत्र श्री संप्राई देबबर्मा 2) अलकेश देबबर्मा पुत्र श्री सेलेन देबबर्मा और बिधु देबबर्मा उर्फ बिद्युत एस /o चंपाहौर पुलिस स्टेशन के तहत रामहरि पारा के लेफ्टिनेंट सुरेश देबबर्मा, चंपाहौर पीएस केस नंबर 04/2017 से उत्पन्न केस संख्या (टी-1)05/2018 यू/एस 341/302/325/34 आईपीसी के संबंध में , दिनांक 15/02/2017, आईपीसी की धारा 341/302/325/34 के तहत दंडनीय अपराध करने पर आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कठोर कारावास भुगतना होगा।
इस मामले में, 14/02/2017 को आरोपी व्यक्ति ने चंपाहौर थाना अंतर्गत रामहरि पारा के श्री प्राणजीत देबबर्मा पुत्र समीर देबबर्मा की उस समय हत्या कर दी, जब वह उसी गांव में एक विवाह समारोह में भाग लेने के बाद घर लौट रहा था।
यहां यह उल्लेख करना उचित है कि चामनपहाउर पुलिस स्टेशन के जांच अधिकारी एसआई प्रबीर देबबर्मा (अब सेवानिवृत्त) ने मामले की गहन जांच की और आरोप पत्र प्रस्तुत किया जो बाद में दोषसिद्धि में समाप्त हुआ।
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