त्रिपुरा
सुप्रीम कोर्ट ने किया त्रिपुरा में निकाय चुनाव टालने की TMC की याचिका खारिज
Deepa Sahu
24 Nov 2021 12:28 PM IST

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सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा में नगर निकाय चुनाव टालने के लिए तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की याचिका मंगलवार को अस्वीकार कर दी।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा में नगर निकाय चुनाव टालने के लिए तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की याचिका मंगलवार को अस्वीकार कर दी। न्यायालय ने लोकतंत्र में इसे एक अंतिम उपाय बताते हुए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए राज्य पुलिस को कुछ निर्देश जारी किए।
शीर्ष अदालत ने संवेदनशील इलाकों में अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती की समीक्षा करने का निर्देश दिया। चेतावनी दी कि यदि निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। न्यायालय ने चुनाव प्रचार के दौरान हिंसक घटनाओं के मद्देनजर दर्ज प्राथमिकियों और उन मामलों में की गईं गिरफ्तारियों का ब्योरा भी मांगा। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने कहा, चुनाव टालना एक अंतिम उपाय है।
हमारा विचार है कि वकीलों द्वारा याचिकाकर्ताओं की ओर से जताई गई आशंका का उपयुक्त रूप से निवारण त्रिपुरा को निर्देश जारी कर किया जा सकता है। इस तरह सुनिश्चित किया जा सकता है कि चुनाव के शेष चरण शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित तरीके से हों।न्यायालय टीएमसी की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था। दरअसल, आगामी नगर निकाय चुनाव से पहले विपक्षी दलों के खिलाफ हिंसक घटनाओं को रोकने में नाकाम रहने को लेकर त्रिुपरा सरकार और अन्य अधिकारियों के खिलाफ इस याचिका के जरिये अवमानना कार्रवाई की मांग की गई है। (एजेंसी)
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