त्रिपुरा

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 2 न्यायिक अधिकारियों को त्रिपुरा हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति की सिफारिश की

Rani Sahu
11 Oct 2023 3:24 PM GMT
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 2 न्यायिक अधिकारियों को त्रिपुरा हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति की सिफारिश की
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नई दिल्ली (आईएएनएस)। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दो न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति त्रिपुरा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सिफारिश की है।
न्यायिक अधिकारियों बिस्वजीत पालित और सब्यसाची दत्ता पुरकायस्थ को हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश पिछले साल 1 दिसंबर को त्रिपुरा उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने अपने दो वरिष्ठतम सहयोगियों के परामर्श से की थी।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कहा कि उसने इन दो नामों की उपयुक्तता सुनिश्चित करने के लिए त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मामलों से परिचित "सहयोगियों" से परामर्श किया है। इसमें कहा गया है कि न्यायिक अधिकारी पालित त्रिपुरा के कानून विभाग में कानूनी सलाहकार और सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सलाहकार-न्यायाधीशों ने उनकी नियुक्ति की सिफारिश की है और उनकी प्रतिष्ठा या अखंडता के प्रतिकूल कोई इनपुट केंद्र द्वारा फाइल पर नहीं रखा गया था।
न्यायिक अधिकारी पुरकायस्थ के संबंध में परामर्शदाता-न्यायाधीशों में से एक ने विचार व्यक्त किया है कि अधिकारी पर बाद के चरण में विचार किया जा सकता है, जबकि दूसरे परामर्शदाता-न्यायाधीश ने कोई विचार पेश नहीं किया है।
कॉलेजियम ने कहा कि उसने निर्णय मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट पर भी ध्यान दिया है और उन्हें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त उम्मीदवार के रूप में पाया है।
बुधवार को शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किए गए बयान में कहा गया, "उपरोक्त सिफारिश पर त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के विचार फ़ाइल में नहीं रखे गए हैं।"
केंद्र सरकार ने प्रक्रिया ज्ञापन के पैरा 14 के संदर्भ में सिफारिश को आगे बढ़ाया, जिसमें प्रावधान है कि यदि मुख्य न्यायाधीश से प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से छह सप्ताह की अवधि के भीतर राज्य के संवैधानिक अधिकारियों की टिप्पणियां प्राप्त नहीं होती हैं। उच्च न्यायालय, यह माना जाना चाहिए कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के पास प्रस्ताव में जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है और तदनुसार आगे बढ़ना है।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कहा, "हमने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया है कि उपरोक्त प्रस्ताव में वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों की गैर-सिफारिश शामिल है। उनके नामों की सिफारिश नहीं करने के लिए उच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा ठोस कारण दर्ज किए गए हैं। इसलिए, हम कॉलेजियम के बताए कारण से सहमत हैं।
कॉलेजियम की ओर से जारी बयान में कहा गया, "कॉलेजियम ने सिफारिश की है कि श्री (i) बिस्वजीत पालित और (ii) सब्यसाची दत्ता पुरकायस्थ, न्यायिक अधिकारियों को त्रिपुरा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाए। उनकी परस्पर वरिष्ठता मौजूदा प्रथा के अनुसार तय की जाएगी।"
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