त्रिपुरा
21 मतगणना केंद्रों वाले सभी अनुमंडलों में धारा 144 लागू
Shiddhant Shriwas
2 March 2023 8:19 AM GMT
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अनुमंडलों में धारा 144 लागू
राज्य भर में 21 मतगणना केंद्रों के आसपास किसी भी अप्रिय घटना और लोगों की बड़ी भीड़ को रोकने के लिए चुनाव आयोग के आदेश पर राज्य प्रशासन ने सभी अनुमंडलों में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है. मतगणना केंद्रों वाले अनुमंडल क्षेत्रों के लिए संबंधित जिलों के डीएम द्वारा इस संबंध में अलग से आदेश पारित किए गए थे। यह आदेश आज शाम 6 बजे से 3 मार्च शाम 6 बजे तक यानी अड़तालीस घंटे तक लागू रहेगा। इस आदेश के कारण मतगणना केंद्रों के बाहर के क्षेत्रों और उन शहरों में भी जहां केंद्र स्थित हैं, पांच से अधिक लोगों को आने-जाने की अनुमति नहीं होगी।
प्रशासन के सूत्रों ने बताया कि कल विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के मद्देनजर राजनीतिक हिंसा और झड़प की आशंका को देखते हुए निषेधाज्ञा लागू की गयी है. किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए कल और परसों सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की जाएगी।
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