त्रिपुरा

पत्रकार को परेशान करने के मामले में SC ने त्रिपुरा पुलिस को फटकार

Gulabi
8 Feb 2022 12:12 PM GMT
पत्रकार को परेशान करने के मामले में SC ने त्रिपुरा पुलिस को फटकार
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SC ने त्रिपुरा पुलिस को फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने कथित सांप्रदायिक हिंसा पर सोशल मीडिया पर पोस्ट के लिए लोगों को नोटिस भेजने के लिए त्रिपुरा पुलिस की खिंचाई की है। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की खंडपीठ ने राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील से कहा कि अगर त्रिपुरा पुलिस लोगों को परेशान करना जारी रखती है, तो अदालत गृह सचिव और संबंधित पुलिस अधीक्षक (SP) को तलब करेगी।
पीठ ने कहा कि वह इस मामले में पहले ही एक आदेश पारित कर चुकी है और इसे लागू किया जाना चाहिए। पीठ ने त्रिपुरा सरकार के वकील से कहा कि "कम से कम हमारे आदेश के प्रति सम्मान दिखाएं जब हमने किसी मुद्दे को संभाला है। एसपी को इसके बारे में सूचित किया जाना चाहिए "।
इसमें कहा गया कि "किसी को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) जाने की जरूरत क्यों पड़ी? यह उत्पीड़न नहीं तो और क्या है।"
शीर्ष अदालत पत्रकार समीउल्लाह शब्बीर खान (journalist Samiullah Shabbir Khan) द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 41 ए (पुलिस अधिकारी के समक्ष पेश होने की सूचना) के तहत पेश होने के लिए पुलिस द्वारा जारी नोटिस के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। खान का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता शारुख आलम ने प्रस्तुत किया कि अदालत ने 10 जनवरी को एक अंतरिम आदेश पारित किया था जिसमें पुलिस को पत्रकार के ट्वीट के खिलाफ कार्रवाई करने से रोक दिया गया था।
जैसा कि त्रिपुरा सरकार (Tripura Govt.) के वकील ने अदालत से मामले को दो सप्ताह के लिए स्थगित करने का आग्रह किया, पीठ ने कहा कि "हम एसपी को अदालत में बुलाएंगे और उन्हें जवाबदेह बनाएंगे यदि हम पाते हैं कि वह लोगों को नोटिस जारी करके अनुपालन से बचने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार जब हमने इस मुद्दे को कवर करने वाला आदेश पारित कर दिया है, तो आपको जिम्मेदारी दिखानी होगी।"
सुनवाई के अंत में, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Solicitor General Tushar Mehta) पेश हुए और बेंच को आश्वासन दिया कि वह इस मामले को देखेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि अदालत के आदेशों की पवित्रता अक्षर और भावना में सुनिश्चित हो। 10 जनवरी को, शीर्ष अदालत ने त्रिपुरा पुलिस को राज्य में कथित सांप्रदायिक हिंसा के बारे में एक पत्रकार के ट्वीट के संबंध में ट्विटर इंक को नोटिस पर कार्रवाई करने से रोक दिया था।
शीर्ष अदालत ने पिछले साल नवंबर में त्रिपुरा पुलिस को UAPA प्रावधानों के तहत दर्ज प्राथमिकी में एक पत्रकार सहित तीन लोगों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था।
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