त्रिपुरा
2017 में दुष्कर्म मामला: पीड़ित ने 2019 आरोप पत्र किया दाखिल, अब 2022 में मिली 20 साल की सजा
Deepa Sahu
1 Feb 2022 3:56 PM GMT
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पश्चिम त्रिपुरा के विशेष न्यायाधीश POCSO ने एक 28 वर्षीय युवक को आठ वर्षीय नाबालिग लड़के के यौन उत्पीड़न का दोषी पाया है।
पश्चिम त्रिपुरा के विशेष न्यायाधीश POCSO ने एक 28 वर्षीय युवक को आठ वर्षीय नाबालिग लड़के के यौन उत्पीड़न का दोषी पाया है। वकील पुलक देबनाथ ने ने मीडिया को बताया कि दोषी को भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो (POCSO) की विभिन्न धाराओं के तहत 20 साल कैद की सजा सुनाई गई है।
उन्होंने बताया कि 28 अगस्त, 2017 को यह खौफनाक घटना घटीत हुई थी। इसका विवरण साझा करते हुए, देबनाथ ने कहा कि "अगरतला शहर के बाहरी इलाके में स्थित अमतली पुलिस थाने की सीमा के अंतर्गत कथलताली क्षेत्र के निवासी तपश दास उर्फ तनु दास नाम के अपराधी ने यौन शोषण (sexually abused) किया था। उसी इलाके का नाबालिग लड़का। "
उन्होंने कहा, आरोपी ने नाबालिग लड़के पर जबरदस्ती की जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित लड़के के गुप्तांगों पर चोटें आई हैं जो घटना के बाद के चिकित्सकीय परीक्षण के बाद सामने आई हैं। पीड़िता के माता-पिता ने आमतली पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी और 24 जनवरी 2019 को विस्तृत जांच के बाद आरोप पत्र (charge sheet) दाखिल किया। कोर्ट ने सभी दलीलों को सुनते हुए उसे दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 5,000 रुपये नकद जुर्माने की सजा सुनाई।
आदेश में कहा गया है कि "परिणाम में, तदनुसार दोषी, तपश दास उर्फ तनु को उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत दंडनीय अपराध के लिए और अपराध के कमीशन के लिए 10 (दस) वर्ष की अवधि के कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है। POCSO अधिनियम की धारा 6 के तहत दंडनीय, मैं इसके द्वारा दोषी को 20 (बीस) वर्ष की अवधि के लिए कठोर कारावास और 5,000 / - (पांच हजार रुपये केवल) का जुर्माना भरने की सजा देता हूं "।
इसमें आगे कहा गया है, "जुर्माने के भुगतान में चूक करने पर, दोषी को 02 (दो) महीने की एक और अवधि के लिए साधारण कारावास भुगतना होगा। इस स्तर पर यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर दी गई दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
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