त्रिपुरा
छोटे भाई की हत्या करने वाले को दस साल के कठोर कारावास की सजा
Shiddhant Shriwas
29 Aug 2022 3:21 PM GMT
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दस साल के कठोर कारावास की सजा
बिशालघर कोर्ट ने बिशालघर के प्रणेश चौधरी को अपने छोटे भाई की हत्या के आरोप में दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दो हजार रुपये जुर्माना व छह माह की कैद की सजा भी सुनाई गई है।
यह घटना 2018 में हुई थी जब एक पारिवारिक विवाद के बाद प्रणेश चौधरी ने अपने भाई पर लोहे की रॉड से हमला किया और बिशालघर थाना क्षेत्र के रामपुरहाटी क्षेत्र के लंबुतली में अपने घर में उसकी हत्या कर दी।
आरोप लगने पर पुलिस ने जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल कर आरोपी व एसआई विजय दास को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने चार साल की लंबी सुनवाई के बाद यह आदेश दिया।
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