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त्रिपुरा | रिपन दास नामक व्यक्ति को अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। धर्मनगर जिला और सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अंगशुमन देबबर्मा ने फैसला सुनाया और 5000 रुपये का जुर्माना लगाया।
रिपन की पत्नी रेबती दास को 22 जुलाई, 2017 को धर्मनगर में सत्संगम ग्राम पंचायत के बिजॉय नगर इलाके में अपने घर में लटका हुआ पाया गया था। उसके माता-पिता ने अपने दामाद पर उसकी हत्या का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। जांच के दौरान पता चला कि उसके पति ने उसे आत्महत्या के लिए उकसाया था.
लंबी सुनवाई के बाद 17 लोगों की जांच की गई और यह पाया गया कि रिपन अपनी पत्नी को नियमित रूप से प्रताड़ित करता था और उसने पड़ोसियों के सामने अपनी निराशा व्यक्त की कि उसके पास अपना जीवन समाप्त करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था।
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