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एल.डी. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोमती जिला, उदयपुर ने 26.07.2023 को केस नंबर एसटी-11 के संबंध में सिलाचारी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत दोंग्या मोग (20) पुत्र श्री चैलाफ्रू मोग खिलु मोग पारा, ऐलमारा नामक एक आरोपी व्यक्ति को दोषी ठहराया और सजा सुनाई। 2022, सिलाचारी पीएस केस नंबर 11/2021, दिनांक 25.9.2021 से उत्पन्न, आईपीसी की धारा 457/376/325/506 के तहत दंडनीय अपराध करने पर धारा 376 के तहत 07 (सात) साल की कठोर कैद भुगतनी होगी। (1) आईपीसी की धारा 457 के तहत दंडनीय अपराध के लिए उसे 03 (तीन) साल के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। उसे अपराध के लिए 03 (तीन) साल के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। आईपीसी की धारा 325 के तहत दंडनीय और आईपीसी की धारा 506 के तहत दंडनीय अपराध के लिए 3 (तीन) साल के कठोर कारावास की सजा भी सुनाई गई।
इस मामले में, 24.9.2021 की आधी रात को आरोपी व्यक्ति परिवार के अन्य सदस्यों की अनुपस्थिति में पीड़िता के घर में आपराधिक रूप से घुस गया, जब वह अपने 07 महीने के बच्चे के साथ सो रही थी।
उसने पीड़िता को उसके साथ यौन संबंध बनाने का प्रस्ताव दिया लेकिन पीड़िता ने उसे मना कर दिया और फिर आरोपी ने जबरन बलात्कार किया और शारीरिक उत्पीड़न किया और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।
यहां यह उल्लेख करना उचित है कि सिलाचारी पुलिस स्टेशन (अब मेलाघर पीएस में तैनात) के जांच अधिकारी एसआई संजीब शर्मा ने मामले की गहन जांच की और आरोप पत्र प्रस्तुत किया जो बाद में दोषसिद्धि में समाप्त हुआ।
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