
x
Tripura त्रिपुरा: खोवाई ज़िले के तेलियामुरा के दो लोगों को 15 साल पहले हुई एक बेरहमी से हत्या के लिए 10 मार्च को उम्रकैद की सज़ा मिली।
बिश्वचंद्र पारा के पारा कलाक के रहने वाले 42 साल के चिरंजीत देबबर्मा और 33 साल के शिबाजी देबबर्मा, दोनों को 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। ऐसा न करने पर छह महीने की और साधारण जेल होगी।
खोवाई के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज ने उन्हें ST(T-1) 05/2019 और तेलियामुरा PS केस नंबर 62/2011 के सिलसिले में इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 302/34 के तहत दोषी ठहराया।
3 अक्टूबर, 2011 को, पीड़ित रंजन देबबर्मा काम से दुस्की मार्केट जाते समय गायब हो गए। अगली सुबह खोजने वालों को DS पारा कैंप के पास जंगल में उनकी बुरी तरह क्षत-विक्षत लाश मिली। उन्होंने तीन हमलावरों के नाम बताए—जिनमें दोषी जोड़ी भी शामिल थी—जिन्होंने उन्हें पेड़ की टहनी से मारा था। रंजन की अगरतला के GBP हॉस्पिटल में चोटों की वजह से मौत हो गई।
तेलियामुरा पुलिस स्टेशन के सब-इंस्पेक्टर आशीष सरकार (जो अब कल्याणपुर में इंस्पेक्टर और ऑफिसर-इन-चार्ज हैं) ने जांच को लीड किया और 31 मई, 2012 को चार्जशीट फाइल की। कोर्ट ने सबूतों को रिव्यू किया और लंबे ट्रायल के बाद सज़ा सुनाई।
पुलिस ने इस फैसले को इलाके में हिंसक क्राइम के खिलाफ एक कड़ा मैसेज बताया।
Tagsखोवाईतेलियामुराहत्याउम्रकैदचिरंजीत देबबर्माशिबाजी देबबर्माजुर्मानाKhowaiTeliamuramurderlife imprisonmentChiranjit DebbarmaShibaji Debbarmafineजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताजनता से रिश्ता.कॉमआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Next Story





