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त्रिपुरा: त्रिपुरा के खोवाई ज़िले की एक ज़िला और सत्र अदालत ने 'बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण' (POCSO) अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद 30 वर्षीय व्यक्ति को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है।
त्रिपुरा पुलिस की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, खोवाई की ज़िला और सत्र अदालत ने मंगलवार को तेलियामुरा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले देबथांग पारा के निवासी राजेंद्र मालसोम के ख़िलाफ़ यह सज़ा सुनाई।
अदालत ने उसे आजीवन कठोर कारावास की सज़ा सुनाई और 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न भरने की स्थिति में, उसे अतिरिक्त छह महीने की कठोर सज़ा काटनी होगी।
यह सज़ा विशेष POCSO मामला संख्या 02/2022 में सुनाई गई, जो तेलियामुरा पुलिस स्टेशन मामला संख्या 147/2021 से जुड़ा था। यह मामला 11 दिसंबर 2021 को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376(1) और 506 तथा POCSO अधिनियम की धारा 4 के तहत दर्ज किया गया था।
पुलिस ने बताया कि महिला सब-इंस्पेक्टर कमला रानी मुरासिंग ने इस मामले की जांच की और 20 जनवरी 2022 को चार्जशीट दाखिल की। उस समय वह तेलियामुरा पुलिस स्टेशन में तैनात थीं और वर्तमान में पश्चिम त्रिपुरा ज़िले के पूर्वी अगरतला पुलिस स्टेशन में कार्यरत हैं।
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