त्रिपुरा
सर्व शिक्षा शिक्षकों की नियमितीकरण की याचिका को हाईकोर्ट ने किया खारिज
Nidhi Markaam
23 May 2023 2:27 PM GMT
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सर्व शिक्षा शिक्षकों की नियमितीकरण
त्रिपुरा के उच्च न्यायालय ने सेवा में नियमितीकरण के लिए कई हजार 'सर्व शिक्षा' शिक्षकों की याचिका खारिज कर दी है। इतने वर्षों की सेवा के बाद सेवा में नियमितीकरण की मांग को लेकर अनेक सर्व शिक्षा शिक्षकों ने अपने सभी सहयोगियों की ओर से उच्च न्यायालय में मामला दायर किया था। लेकिन उनकी याचिका का महाधिवक्ता सिद्धार्थ शंकर डे और सरकारी वकील देवालय भट्टाचार्य ने इस आधार पर विरोध किया कि उन्हें भारत सरकार की एक विशेष योजना के तहत अस्थायी आधार पर नियुक्त किया गया था और योग्यता बार और भर्ती पर मौजूदा दिशानिर्देश हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) परीक्षा के माध्यम से नियमित शिक्षकों की प्रक्रिया, इसलिए नियमितीकरण के लिए उनकी याचिका पर विचार नहीं किया जा सका।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद एकल पीठ के न्यायाधीश अरिंदम लोध ने याचिका खारिज कर दी। लेकिन शिक्षकों के प्रतिनिधियों ने कहा कि आज पारित फैसले की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के बाद वे सेवा में नियमितीकरण की इसी दलील के साथ उच्च न्यायालय की खंडपीठ का रुख करेंगे.
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