त्रिपुरा

पत्रकार सुदीप दत्ता-भौमिक की हत्या के आरोपी टीएसआर कमांडेंट तपन देबबर्मा को उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी

Shiddhant Shriwas
22 Feb 2023 1:20 PM GMT
पत्रकार सुदीप दत्ता-भौमिक की हत्या के आरोपी टीएसआर कमांडेंट तपन देबबर्मा को उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी
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पत्रकार सुदीप दत्ता-भौमिक की हत्या
मारे गए पत्रकार सुदीप दत्ता-भौमिक की दिनदहाड़े हत्या के मुख्य आरोपी के रूप में 2017 में गिरफ्तार किए गए द्वितीय बटालियन टीएसआर कमांडेंट तपन देबबर्मा को आज उच्च न्यायालय ने हर हफ्ते जांच प्राधिकरण के सामने पेश होने के निर्देश के साथ जमानत दे दी। सीबीआई द्वारा राज्य के पत्रकार समुदाय द्वारा की गई मांग के अनुपालन में हत्या के मामले की जांच की जा रही है, हालांकि सीबीआई प्राधिकरण ने इस मामले में गड़बड़ी की सूचना दी है।
अदालत में तपन देबबर्मा का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता पीयूष बिस्वास ने कहा कि तपन देबबर्मा को अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश ने पांच महीने पहले जमानत दे दी थी, लेकिन उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति टी अमरनाथ गौर ने जमानत खारिज कर दी थी। तपन देबबर्मा ने तब सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था जिसने उच्च न्यायालय को निर्देश दिया था कि वह मामले को नए सिरे से देखे और कुछ शर्तों पर खुद को संतुष्ट करे जैसे कि तपन देबबर्मा बच जाएगा या गवाहों को प्रभावित करेगा आदि। इस मामले को आज उच्च न्यायालय में नए सिरे से उठाया गया और न्यायमूर्ति टी. अमरनाथ गौर ने सभी बिंदुओं पर विचार किया और पाया कि सीबीआई प्राधिकरण ने गवाहों और दस्तावेजों को पेश करने जैसे महत्वपूर्ण कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहने के कारण मामले को गंभीरता से लिया था। इसलिए उन्होंने अंततः कुछ शर्तों पर जमानत दी, जिसके तहत आरोपी तपन देबबर्मा हर हफ्ते जांच प्राधिकरण के सामने पेश होंगे।
वरिष्ठ अधिवक्ता पीयूष बिस्वास ने कहा कि यह सीबीआई की इस मामले को ठीक से संभालने में विफलता थी जिसके कारण तपन देबबर्मा को जमानत दी गई थी। हालांकि, तपन देबबर्मा को मिली जमानत से राज्य के मीडियाकर्मियों में गंभीर नाराजगी है।
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