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त्रिपुरा : पश्चिम त्रिपुरा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय ने कृष्णा साहा उर्फ किशन (32) और विजय बर्मन (20) को नाबालिग से बलात्कार के आरोप में दोषी ठहराया है और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ध्यान रहे कि जनवरी 2020 में जयनगर इलाके में दो आरोपियों ने 5 साल की बच्ची से जबरन रेप किया था. इस संदर्भ में आरोपी के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया गया था. ऐसे में उनके खिलाफ POCSO एक्ट के तहत जांच शुरू की गई. आख़िरकार बुधवार को कोर्ट ने उनकी सज़ा का एलान कर दिया.
इस बीच एक अन्य मामले में कैलाश के जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने विश्वास सिन्हा नाम के शख्स को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. घटना के संदर्भ में बताया जा रहा है कि दिनांक 10.03.22 को सुबह जब सुनीता सिन्हा (45) नामक महिला पानी लाने गयी तो पूर्व दुश्मनी के कारण आरोपी विश्वास सिन्हा ने उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. महिला की मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना को देखते हुए पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और जांच शुरू कर दी. इसी मामले को देखते हुए आज कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई.
Apurva Srivastav
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