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Tripura अगरतला: त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा ने शनिवार को जिला प्रशासन को भूमि राजस्व अधिनियम के साथ-साथ संबंधित नियमों और विनियमों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया और निर्देश दिया कि किसी भी परिस्थिति में उल्लंघन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सीएम साहा ने जल निकायों के मोड़ और आवंटित भूमि की बिक्री और हस्तांतरण की अनुमति मांगने वाले प्रस्तावों पर विचार करने के लिए उनकी अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक के दौरान यह बात कही।
बैठक में राजस्व और आदिवासी कल्याण विभाग के सचिव बृजेश पांडे, विधि विभाग के सचिव संजय भट्टाचार्य और अन्य अधिकारी मौजूद थे। सभी जिलों के जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शामिल हुए।
बैठक के दौरान सलाहकार समिति ने 149 आवेदनों पर विचार किया। इनमें से 61 आवेदन जल निकाय डायवर्सन की अनुमति के लिए तथा 88 आवेदन आवंटित भूमि की बिक्री की अनुमति के लिए थे। आज की बैठक में मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को भू-राजस्व अधिनियम तथा संबंधित नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी परिस्थिति में इन नियमों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। उन्होंने भूमि हस्तांतरण, नाम हस्तांतरण तथा कृषि भूमि एवं जल निकायों के डायवर्सन पर कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता पर भी बल दिया।
बैठक में उपखंड स्तर पर उपखंड मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का भी निर्णय लिया गया, जिसमें चिकित्सा अधिकारी सहित उपखंड के अन्य अधिकारी शामिल होंगे, जो आवंटित भूमि की बिक्री की अनुमति के लिए प्राप्त आवेदनों की जांच करेंगे। यह समिति पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से प्रत्येक आवेदन की प्रामाणिकता और आवश्यकता का सत्यापन करेगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 4 दिसंबर 2023 को आयोजित पिछली राज्य सलाहकार समिति की बैठक में जिला प्रशासन को राजस्व संबंधी सभी मामलों में सख्त और एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए गए थे - खासकर भूमि हस्तांतरण, पंजीकरण, भूमि के स्वामित्व और कृषि भूमि और जल निकायों के डायवर्सन के साथ-साथ आवंटित भूमि की बिक्री की अनुमति देने के मामले में।
मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद पिछले एक साल में फील्ड स्तर पर राजस्व प्रशासन को और मजबूत करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं कि कोई भी अवैध गतिविधि न हो। भूमि से संबंधित किसी भी तरह की अवैध गतिविधियों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के अनुरूप 14 राजस्व निरीक्षक, 164 तहसीलदार, 10 जूनियर सर्वेयर, 29 अमीनों और 37 मुहुरियों की नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
इसके अतिरिक्त, राजस्व विभाग में राजस्व निरीक्षकों, अमीनों और सिस्टम विश्लेषकों सहित 200 से अधिक कर्मियों की भर्ती के लिए नए पदों के सृजन की प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, पंजीकृत दस्तावेजों की विरासत से संबंधित जानकारी ऑनलाइन अपलोड की जाएगी, जिससे संभावित खरीदार खरीद करने से पहले भूमि स्वामित्व को सत्यापित कर सकेंगे। आसान पहचान के लिए प्रत्येक भूमि भूखंड को 14 अंकों की एक अद्वितीय भूमि पार्सल पहचान संख्या भी सौंपी जा रही है। संवेदनशील डेटा की सुरक्षा और अनियमित पहुंच को रोकने के लिए, राजस्व विभाग द्वारा उपयोग किए जाने वाले 12 सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म जैसे ई-लैंड, कोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम, त्रिपुरा वेब मैप, लैंड सर्विसेज और नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट सिस्टम का साइबर-सिक्योरिटी ऑडिट किया गया है। ये सभी कदम राजस्व प्रशासन को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत कर रहे हैं, पारदर्शिता और दक्षता बढ़ा रहे हैं और नागरिकों को सेवा वितरण में सुधार कर रहे हैं। (एएनआई)
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