त्रिपुरा

वाम मोर्चा सरकार का फैसला सीएम बिप्लब ने पलटा, विधायकों को मिलने वाली पेंशन को आजीवन के लिए नियम को बदला

Deepa Sahu
12 Nov 2021 7:26 AM GMT
वाम मोर्चा सरकार का फैसला सीएम बिप्लब ने पलटा, विधायकों को मिलने वाली पेंशन को आजीवन के लिए नियम को बदला
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त्रिपुरा की पिछली वाम मोर्चा सरकार (previous left front government) ने यह नियम बनाया था

त्रिपुरा की पिछली वाम मोर्चा सरकार (previous left front government) ने यह नियम बनाया था कि सभी आर्थिक और अन्य सुविधाएं उन्हीं विधायकों को मिलेंगी जिन्होंने कार्यकाल के कम से कम 4 वर्ष पूरे किए हों परंतु अब त्रिपुरा में भाजपा नीत बिप्लब कुमार देब (Biplab Kumar Deb) की सरकार ने विधायकों को मिलने वाली पेंशन तथा अन्य सुविधाओं से सम्बन्धित नियमों को बदल दिया है।

नए कानून के अंतर्गत विधानसभा के सदस्य को आजीवन पेंशन (Lifelong pension to a member of the Legislative Assembly) सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए कानून द्वारा निर्धारित कम से कम एक बार अपना पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करना होगा। राज्य के सूचना और संस्कृति मंत्री सुशांत चौधरी (BJP) के अनुसार राज्य सरकार ने यह निर्णय विधायकों में जवाबदेही की भावना बढ़ाने तथा दलबदली पर अंकुश लगाने के लिए लिया है। अब राज्य के सभी वर्तमान और भावी विधायकों को 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करना होगा तभी उन्हें पैंशन तथा अन्य सुविधाओं के सभी लाभ प्राप्त होंगे।
त्रिपुरा सरकार (Tripura government) का मानना है कि जब अन्य सभी सरकारी कर्मचारियों को एक ही पैंशन मिलती है तो जन प्रतिनिधियों को हर बार चुने जाने पर नई पैंशन देने का कोई औचित्य नहीं है तथा सरकार के इस फैसले से राजस्व की भी बचत होगी। चूंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है, अत: हो सकता है कि त्रिपुरा सरकार ने यह फैसला उसके संकेत पर लिया हो ताकि बाद में अन्य भाजपा शासित राज्यों की सरकारें भी इसे अपनाएं। फिर अन्य पार्टियों द्वारा शासित सरकारें भी इस पर अमल करने के लिए विवश होंगी।


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