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Tripura त्रिपुरा: बाल विवाह को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, त्रिपुरा स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने 17 फरवरी को वेस्ट त्रिपुरा जिले में पूरे राज्य में जागरूकता अभियान शुरू किया है।
इस पहल का मकसद 2029 तक राज्य में बाल विवाह के मामलों को 5% से कम करना है। अभियान के तहत, गांवों, बाजारों और सार्वजनिक जगहों पर जागरूकता फैलाने के लिए खास प्रचार गाड़ियां तैनात की गई हैं।
आधिकारिक उद्घाटन मेलर मठ में आयोग के ऑफिस ग्राउंड में हुआ, जहां चेयरपर्सन जयंती देबबर्मा ने तीन जागरूकता गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। पहले दिन, गाड़ियां मोहनपुर, बामुतिया और दुकली ब्लॉक में चल रही हैं, जो वेस्ट त्रिपुरा के तीन सब-डिवीजन के सभी नौ ब्लॉक को कवर करती हैं।
कैंपेन टीमें बाल विवाह के नुकसानदायक असर, संबंधित कानूनों और बच्चों के अधिकारों के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए पर्चे और जानकारी देने वाली सामग्री बांटेंगी। चेयरपर्सन ने दोहराया कि लड़कियों के लिए शादी की कम से कम कानूनी उम्र 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल है, और इससे कम उम्र में शादी करना कानून के तहत सज़ा है।
यह जागरूकता अभियान 29 नवंबर, 2025 को शुरू हुआ था और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तक चलेगा। 23 फरवरी से, इस अभियान में चाय बागानों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में नुक्कड़ नाटक भी होंगे ताकि समुदायों को सक्रिय रूप से जोड़ा जा सके।
देबबर्मा ने ज़ोर दिया कि इस पहल की सफलता लोगों की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करती है।
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