त्रिपुरा

Tripura में एक व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा

Anurag
16 Nov 2025 6:56 PM IST
Tripura में एक व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा
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Agartala अगरतला: त्रिपुरा के खोवाई जिले के इंदिरा नगर इलाके में रहने वाले समीर कुरी ने छह साल पहले एक नाबालिग लड़की का यौन शोषण किया था।
पीड़िता के माता-पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शुरुआती जांच के बाद आरोपी समीर को जेल भेज दिया गया। पूरी जांच के बाद पता चला कि समीर ने लड़की के साथ बलात्कार किया था। शनिवार को खोवाई जिला सत्र न्यायाधीश वीपी देबबर्मा ने एक अहम फैसला सुनाया। समीर कुरी को 20 साल के कठोर कारावास और 50,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। फैसले में कहा गया है कि अगर वह जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे छह महीने अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे।
हालांकि, 2019 में जब लड़की के साथ बलात्कार हुआ, तो पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। जांच के बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। त्रिपुरा के पुलिस अधिकारी राजदीप देब ने एक बयान में कहा कि जांच के बाद आरोपी को जेल की सजा सुनाई गई।
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