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PAN, आधार को लिंक करने की आज आखिरी तारीख, जानिए प्रक्रिया

Triveni
30 Jun 2023 11:18 AM GMT
PAN, आधार को लिंक करने की आज आखिरी तारीख, जानिए प्रक्रिया
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प्रतिभूति बाजार में निवेशकों को भी अपने पैन और आधार को लिंक करना होगा।
पैन (परमानेंट अकाउंट नंबर) को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख आज है. प्रारंभ में 31 मार्च निर्धारित की गई थी, आयकर विभाग द्वारा समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी गई थी। आज तक पैन और आधार को लिंक न करने पर भुगतना पड़ सकता है खामियाजा!
पैन को आधार से जोड़ने का प्राथमिक लक्ष्य पैन डेटाबेस में डुप्लिकेट प्रविष्टियों को खत्म करना है। आयकर विभाग ने ऐसे उदाहरण खोजे हैं जहां व्यक्तियों को कई पैन नंबर दिए गए थे।
यदि पैन और आधार को अंतिम तिथि यानी 30 जून तक लिंक नहीं किया जाता है, तो व्यक्ति का पैन निष्क्रिय हो जाएगा। इसका मतलब है कि वे आयकर रिटर्न दाखिल करने में असमर्थ होंगे और बैंकों में वित्तीय लेनदेन करने में कठिनाइयों का सामना करेंगे।
किसी भी लेनदेन संबंधी बाधा से बचने के लिए प्रतिभूति बाजार में निवेशकों को भी अपने पैन और आधार को लिंक करना होगा।
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