x
एक सरकारी बस में यात्रा कर रहा था।
मदुरै: मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने हाल ही में टीएनएसटीसी को एक 25 वर्षीय व्यक्ति के परिवार को मुआवजे के रूप में 6.28 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया, जिसकी मौत बिजली के खंभे से टकराने के बाद हो गई थी जब वह एक सरकारी बस में यात्रा कर रहा था। 2013 में तिरुनेलवेली।
न्यायमूर्ति आर थरानी ने टीएनएसटीसी द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया, जिसमें तिरुनेलवेली के मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा 2014 में मृतक के परिवार को मुआवजे के भुगतान के आदेश को चुनौती दी गई थी।
ट्रिब्यूनल इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि बस के चालक ने बस को उतावले तरीके से चलाया था और बिजली के खंभे से टकरा गया था। शोर सुनकर मृतक एसाक्की मुथु ने बस से बाहर झाँक कर देखा था और बस के टक्कर से मुड़ा हुआ बिजली का खंभा उसके सिर पर जा लगा। ट्रिब्यूनल ने इसलिए मृतक की ओर से 10% अंशदायी लापरवाही तय की और मुआवजे के रूप में 6.28 लाख रुपये का भुगतान करने का फैसला किया।
लेकिन टीएनएसटीसी ने विभिन्न आधारों पर ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती दी। हालाँकि, न्यायमूर्ति थरानी ने न्यायाधिकरण के फैसले की पुष्टि की लेकिन ब्याज दर को 8% से घटाकर 7.5% कर दिया।
TagsTNSTCदुर्घटना पीड़ितपरिजनों6.28 लाख रुपयेaccident victimrelativesRs 6.28 lakhBig news of the dayrelationship with the publicbig news across the countrylatest newstoday's big newstoday's important newsHindi newsbig newscountry-world newsstate-wise newsToday's newsnew newsdaily newsbreaking newsToday's NewsBig NewsNew NewsDaily NewsBreaking News
Triveni
Next Story