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एक चौंकाने वाली घटना में, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में 15 वर्षीय लड़की के पिता द्वारा दर्ज की गई यौन उत्पीड़न की शिकायत के बाद पुलिस ने तीन नाबालिग लड़कियों और एक लड़के पर "बलात्कार" के आरोप में मामला दर्ज किया है।
शिकायतकर्ता ने कहा कि तीन लड़कियां, जो उसकी बेटी को जानती थीं, ने 27 जुलाई की रात को उसे अपने साथ बाहर जाने के लिए राजी किया।
फिर उसे उसी गांव के 17 वर्षीय आरोपी लड़के के पास ले जाया गया, जिसने कथित तौर पर उसके साथ बलात्कार किया। उन्हें 6 अगस्त को घटना के बारे में पता चला और उन्होंने पुलिस से संपर्क किया।
SHO (जहानाबाद) उमेश सोलंकी ने कहा, "सभी चार आरोपियों पर आईपीसी की धारा 376 और POCSO अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। हम जांच के आधार पर अपराध में लड़कियों की भूमिका के बारे में आगे निर्णय लेंगे और उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे।" मेडिकल जांच के लिए जिला महिला अस्पताल भेजा गया है।”
जब पूछा गया कि आरोपी लड़कियों पर बलात्कार का मामला क्यों दर्ज किया गया, तो SHO ने कहा, "376 से अधिक कठोर कौन सी धारा हो सकती है?"
मामले पर टिप्पणी करते हुए, वरिष्ठ आपराधिक वकील अश्विनी अग्निहोत्री ने कहा, "आरोपी लड़कियों पर आईपीसी की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) या 362 (अपहरण) के तहत मामला दर्ज किया जा सकता था।"
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