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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को देश में व्याप्त नफरत फैलाने वाले भाषणों पर चिंता व्यक्त की। सरकार और पुलिस द्वारा अभद्र भाषा की घटनाओं से निपटने के तरीके पर रोष व्यक्त किया। कहा कि हेट स्पीच को लेकर सिर्फ केस दर्ज करना ही काफी नहीं है, उचित कार्रवाई भी होनी चाहिए।
न्यायमूर्ति केएम जोसेफ और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्न की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को निर्देश दिया कि वे बताएं कि मामले दर्ज होने के बाद क्या कार्रवाई की गई। अदालत ने कहा कि देश में धार्मिक सद्भाव बनाए रखने के लिए अभद्र भाषा पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। आगे की सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दायर एक याचिका पर सुनवाई की जिसमें कहा गया था कि सरकारों ने मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ अभद्र भाषा की घटनाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है।
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Teja
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