तेलंगाना

वाईएस विवेकानंद रेड्डी हत्याकांड: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने पीड़िता के परिवार की महाभियोग याचिका को स्वीकार किया

Renuka Sahu
17 Feb 2023 4:51 AM GMT
YS Vivekananda Reddy murder: Telangana High Court accepts impeachment petition of victims family
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न्यूज़ क्रेडिट : newindianexpress.com

तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति चिल्लकुर सुमलता ने गुरुवार को वाईएस सौभाग्या और उनकी बेटी डॉ सुनीता नरेड्डी द्वारा वाईएस विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मामले में आरोपियों में से एक यदति सुनील यादव, 26 द्वारा दायर एक नियमित जमानत याचिका में याचिका दायर की और स्थगित कर दी।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति चिल्लकुर सुमलता ने गुरुवार को वाईएस सौभाग्या और उनकी बेटी डॉ सुनीता नरेड्डी द्वारा वाईएस विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मामले में आरोपियों में से एक यदति सुनील यादव, 26 द्वारा दायर एक नियमित जमानत याचिका में याचिका दायर की और स्थगित कर दी। दोनों मामले 27 फरवरी, 2023 तक।

यदाति सुनील यादव ने जमानत के लिए तेलंगाना उच्च न्यायालय में याचिका दायर की, जिसमें वाईएस सौभाग्य, विवेकानंद रेड्डी की पत्नी और उनकी बेटी ने एक याचिका दायर की, जिसमें दावा किया गया कि उनके पति को 14 और 15 मार्च, 2019 की रात को उनके पुलिवेंदुला घर में बेरहमी से मार दिया गया था। याचिकाकर्ता आंध्र प्रदेश पुलिस के उदासीन रवैये पर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट दायर की थी।
इसके बाद हाईकोर्ट ने जांच सीबीआई को ट्रांसफर कर दी थी। उसने आगे तर्क दिया कि चूंकि अभियुक्त और उनके गुर्गे प्रभावी जांच और मुकदमे में हस्तक्षेप कर रहे थे, इसलिए उनकी बेटी ने वर्तमान मामले से उत्पन्न मुकदमे को आंध्र प्रदेश के बाहर स्थानांतरित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे को सीबीआई की विशेष अदालत, हैदराबाद में स्थानांतरित कर दिया।
पक्षकार याचिकाकर्ताओं के वकील ने अदालत से उनके पक्षकार प्रस्ताव को मंजूरी देने का आग्रह किया और अनुरोध किया कि याचिका को 27 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया जाए क्योंकि उनके वरिष्ठ वकील निहित मामले में पेश होंगे और उन्हें शहर से बाहर जाना होगा। वहीं, आरोपी के वकील ने तारीख बढ़ाने पर आपत्ति जताई। अदालत अब दोनों याचिकाओं पर 27 फरवरी को सुनवाई करेगी।
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