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मुख्य न्यायाधीश ने कहा "यह महत्वहीन है। पुलिस हिरासत में उनकी मृत्यु हो गई, जो अस्वीकार्य है"।
हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि पुलिस विभाग में निचले स्तर के अधिकारियों को इस तथ्य के प्रति संवेदनशील होने की जरूरत है कि जांच के दौरान थर्ड डिग्री की जरूरत नहीं है.
मुख्य न्यायाधीश उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति एन तुकारामजी की खंडपीठ ने मंगलवार रात तुकाराम गेट पुलिस स्टेशन में ऑटोरिक्शा चालक चिरंजीवी ए की हिरासत में मौत की घटना पर स्वत: संज्ञान लेते हुए रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं।
अदालत ने प्रमुख सचिव (गृह), डीजीपी, हैदराबाद पुलिस आयुक्त, डीसीपी (उत्तर क्षेत्र), एसीपी गोपालपुरम और एसएचओ तुकाराम गेट को नोटिस जारी कर 5 जून तक नोटिस का जवाब देने को कहा है.
महाधिवक्ता बी.एस. प्रसाद ने अदालत को यह बताने की कोशिश की कि मृतक बार-बार अपराध करता था और उसके खिलाफ छह मामले दर्ज किए गए हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा "यह महत्वहीन है। पुलिस हिरासत में उनकी मृत्यु हो गई, जो अस्वीकार्य है"।
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