
Warangal वारंगल: जनगांव ज़िला कोर्ट ने प्रॉपर्टी विवाद में पति को पत्थर से पीट-पीटकर मार डालने के आरोप में पत्नी और उसके दो बेटों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। बुरगुला प्रभाकर और पूलमम्मा की शादी हुई थी और उनके दो बेटे और एक बेटी थी। कुछ सालों बाद, विचारों में मतभेद के कारण वे पिछले 13 सालों से अलग रह रहे थे।
जब पति-पत्नी अपनी बेटी की शादी और प्रॉपर्टी को लेकर अक्सर झगड़ते रहते थे, तो 9 सितंबर, 2017 को पत्नी पूलमम्मा और बेटों बुरगुला मुरली और बुरगुला श्रीकांत ने प्रभाकर को पत्थर से पीट-पीटकर बेरहमी से मार डाला। मृतक के छोटे भाई की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया, जांच की, आरोपियों को गिरफ्तार किया और रिमांड पर भेज दिया।
तीनों आरोपियों के खिलाफ सही सबूतों के साथ चार्जशीट दाखिल होने और दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद, जनगांव ज़िला सत्र न्यायाधीश बी. प्रतिमा ने अंतिम फैसला सुनाया, जिसमें तीनों आरोपियों को उम्रकैद और 1000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।





