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HMWSSB का सख्त कदम, पानी बर्बाद करने वालों के खिलाफ शुरू हुई कार्रवाई
Hyderabad: हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड (HMWSSB) ने शुक्रवार, 17 जुलाई को जुबली हिल्स निवासी को कथित तौर पर पानी बर्बाद करने के लिए 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि जल बोर्ड ने यह जुर्माना तब लगाया जब एक व्यक्ति को रोड नंबर 33 पर एक इमारत के परिसर को पीने के पानी से धोते देखा गया। यूजर को सात दिन के अंदर जुर्माना भरने को कहा गया है.
एचएमडब्ल्यूएसएसबी ने कहा कि जल बोर्ड अधिनियम, 1989 की धारा 38 और 39 के अनुसार, पानी का कम से कम उपयोग किया जाना चाहिए और अधिकारियों को पानी के दुरुपयोग का पता लगाने के लिए परिसर का निरीक्षण करने का अधिकार है।
హైదరాబాద్ జూబ్లీహిల్స్ రోడ్ నంబర్ 33లో తాగునీటితో ప్రాంగణాన్ని కడిగిన వ్యక్తివాటర్ బోర్డు అతనికి రూ. 5 వేల జరిమానా తాగునీటిని వాహనాలు, రోడ్లు, ప్రాంగణాల శుభ్రతకు వాడకూడదని బోర్డు స్పష్టం నియమాలు అతిక్రమిస్తే నీటి కనెక్షన్లు తొలగిస్తామని బోర్డు హెచ్చరికనీటిని వృథా చేయకుండా… pic.twitter.com/syyRAl07Nx
— ChotaNews App (@ChotaNewsApp) July 17, 2026
यदि कोई उपभोक्ता दोबारा पानी बर्बाद करते हुए पाया गया तो धारा 42 के तहत पेयजल व सीवेज कनेक्शन काट दिया जाएगा, साथ ही आगे की कार्रवाई भी की जाएगी।
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