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Sambhal संभल: संभल जामा मस्जिद मामले की सुनवाई गुरुवार को स्थानीय अदालत ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा कार्यवाही पर रोक लगाए जाने के कारण 3 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी। यह मामला शाही जामा मस्जिद पर दावे से संबंधित है।
मुस्लिम पक्ष ने इससे पहले मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख किया था। 19 मई को, उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा और निचली अदालत को मामले की सुनवाई जारी रखने का निर्देश दिया। हालाँकि, सिविल जज (वरिष्ठ खंड) आदित्य सिंह की निचली अदालत ने कार्यवाही स्थगित कर दी और अगली सुनवाई की तारीख 3 दिसंबर तय की। मस्जिद पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील शकील अहमद वारसी ने कहा कि मामले की सुनवाई 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में होगी।
उन्होंने कहा, "चूँकि अपील सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए निचली अदालत ने अगली सुनवाई 3 दिसंबर तय की है।" हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील गोपाल शर्मा ने कहा कि निचली अदालत ने कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट के स्थगन के मद्देनजर सुनवाई स्थगित करने का फैसला किया है। पिछले साल 19 नवंबर को, हिंदू पक्ष ने, जिसका प्रतिनिधित्व वकील हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन ने अन्य लोगों के साथ किया था, जिला अदालत में एक याचिका दायर कर दावा किया था कि शाही जामा मस्जिद परिसर हरिहर मंदिर का स्थल है। अदालत ने बाद में 19 नवंबर, 2024 और फिर 24 नवंबर, 2024 को मस्जिद का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था। 24 नवंबर के सर्वेक्षण के दौरान, संभल में हिंसक झड़पें हुईं, जिसके परिणामस्वरूप चार लोगों की मौत हो गई और 29 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने तब समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क और मस्जिद समिति के अध्यक्ष जफर अली के साथ-साथ 2,750 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
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