तेलंगाना
Hyderabad के दो बिल्डरों पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया
Ratna Netam
26 July 2025 8:23 PM IST

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Hyderabad.हैदराबाद: तेलंगाना रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (टीजीआरईआरए) ने 25 जुलाई को हैदराबाद स्थित बिल्डर, सुवर्णभूमि इंफ्रा डेवलपर्स और महा इंफ्रा एंड डेवलपर्स को गलत जानकारी देने के लिए संयुक्त रूप से 5,97,237 रुपये का जुर्माना भरने का निर्देश दिया। डेवलपर्स को वादा किए गए बुनियादी ढांचे के साथ विकास कार्य पूरा करने और 60 दिनों के भीतर कब्जा सौंपने का भी निर्देश दिया गया।
शिकायतकर्ता, बी. सुरेश गौड़, एस. लक्ष्मी चौधरी, वी. दुष्यंत रेड्डी, कुकुनुरु सोमी रेड्डी, चिट्टी रमेश कुमार और चिट्टी रत्नाकर ने इन दोनों बिल्डरों के खिलाफ रेरा में शिकायत दर्ज कराई थी कि वे 'सुवर्ण संपदा-2' परियोजना को पूरा करने में विफल रहे हैं। दोनों बिल्डरों को एचएमडीए पंजीकरण प्राप्त करने के तीन साल (30 जून 2021) के भीतर यह परियोजना पूरी करनी थी, लेकिन यह पंजीकरण रद्द हो गया। छह साल बीत जाने के बाद भी, प्रतिवादियों ने काम पूरा नहीं किया।
उन्होंने यह भी शिकायत की कि बिल्डरों की लापरवाही के कारण आस-पास के ग्रामीण इस लेआउट को कूड़ाघर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं और एक रास्ते का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। टीजी रेरा के अध्यक्ष एन सत्यनारायण ने बिल्डरों को गलत जानकारी देने के लिए 5,97,237 रुपये का जुर्माना भरने का निर्देश दिया और वादा किए गए बुनियादी ढांचे के साथ विकास कार्य पूरा करने और आदेश की तारीख से 60 दिनों के भीतर कब्जा सौंपने का निर्देश दिया।
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