तेलंगाना

TSEC ने ग्राम पंचायतों में मतदाता सूची के प्रकाशन का कार्यक्रम पुनर्निर्धारित किया

Tulsi Rao
2 Sept 2025 3:27 PM IST
TSEC ने ग्राम पंचायतों में मतदाता सूची के प्रकाशन का कार्यक्रम पुनर्निर्धारित किया
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हैदराबाद: तेलंगाना राज्य चुनाव आयोग (टीएसईसी) ने ग्राम पंचायतों में मतदाता सूची की तैयारी और प्रकाशन की तिथि में फेरबदल किया है। एसईसी ने सोमवार को एक अधिसूचना जारी कर मसौदा मतदाता सूची के लिए कार्यक्रम जारी किया। एसईसी ने जिला पंचायत अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे तेलंगाना पंचायत राज अधिनियम 2018, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है, की धारा 3 के साथ धारा 4 के तहत अधिसूचित अनुसूची-VIII में सभी ग्राम पंचायतों की फोटो मतदाता सूची 6 सितंबर को तैयार और प्रकाशित करें। इसमें विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की फोटो मतदाता सूची को 1 जुलाई, 2025 को अनुसूची के अनुसार अर्हक तिथि मानते हुए, प्रक्रियाओं के अनुसार वार्ड विभाजन का विधिवत संकेत दिया जाएगा।

ग्राम पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची का प्रारूप तैयार करना और ग्राम पंचायत एवं मंडल प्रजा परिषद कार्यालय में वार्डवार मतदाता सूची प्रदर्शित करना 6 सितंबर को, जिला स्तर पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा बैठक 8 सितंबर को, संबंधित एमपीडीओ द्वारा मंडल स्तर पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक 8 सितंबर को, ग्रामीण विधानसभा के मतदाताओं को वार्डवार ग्राम पंचायत मतदाता सूची में पुनर्व्यवस्थित करने पर आपत्तियां प्राप्त करने का कार्य 6 से 8 सितंबर तक होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आपत्तियों का निपटारा 9 सितंबर को और जिला पंचायत अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायतों की वार्डवार फोटोयुक्त मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 10 सितंबर को किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय ने चुनाव प्रक्रिया पूरी करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित की है। सरकार द्वारा अगली कैबिनेट बैठक में चुनाव कराने पर अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है।

तेलंगाना राज्य चुनाव आयोग (टीएसईसी) ने ग्राम पंचायतों में मतदाता सूची की तैयारी और प्रकाशन की तिथि पुनर्निर्धारित की है। राज्य चुनाव आयोग ने सोमवार को एक अधिसूचना जारी कर मसौदा मतदाता सूची की समय-सारणी जारी की। राज्य चुनाव आयोग ने जिला पंचायत अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे तेलंगाना पंचायत राज अधिनियम 2018, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है, की धारा 4 सह धारा 3 के अंतर्गत अधिसूचित अनुसूची-VIII में शामिल सभी ग्राम पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूचियाँ 6 सितंबर को तैयार कर प्रकाशित करें। इसमें विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की फोटोयुक्त मतदाता सूचियाँ 1 जुलाई, 2025 को अनुसूची के अनुसार अर्हता तिथि मानते हुए, निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार वार्ड विभाजन का भी उल्लेख किया जाएगा।

ग्राम पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का प्रारूप तैयार करना तथा ग्राम पंचायत और मंडल प्रजा परिषद कार्यालय में वार्डवार मतदाता सूचियों का प्रदर्शन 6 सितंबर को किया जाएगा, जिला चुनाव अधिकारियों द्वारा जिला स्तर पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक 8 सितंबर को की जाएगी, संबंधित एमपीडीओ द्वारा मंडल स्तर पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक 8 सितंबर को होगी, ग्रामीण विधानसभा के मतदाताओं को वार्डवार ग्राम पंचायत मतदाता सूचियों में पुन: व्यवस्थित करने पर यदि कोई आपत्ति हो तो उसे प्राप्त करने का कार्य 6 से 8 सितंबर तक होगा। डीपीओ द्वारा आपत्तियों का निपटारा 9 सितंबर को होगा तथा जिला पंचायत अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायतों की वार्डवार फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 10 सितंबर को किया जाएगा। यहां यह उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय ने चुनाव प्रक्रिया पूरी करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर तय की है

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