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Hyderabad हैदराबाद: प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि महबूबाबाद स्थित निखमा हेल्थ केयर अस्पताल पर तेलंगाना राज्य औषधि नियंत्रण प्रशासन (टीएसडीसीए) के औषधि निरीक्षकों ने छापा मारा। छापेमारी में पता चला कि अस्पताल में दवाओं का अनाधिकृत भंडारण किया जा रहा था और एमआरपी से अधिक कीमत पर दवाएं बेची जा रही थीं। डीसीए अधिकारियों ने औषधि नियम, 1945 की अनुसूची के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए IV
द्रव सहित दवाओं का अनाधिकृत भंडारण पाया और यह भी पाया कि अस्पताल द्वारा कुछ दवाएं एमआरपी से अधिक कीमत पर बेची जा रही थीं। डीसीए अधिकारियों ने बताया कि औषधि नियम, 1945 की अनुसूची के की शर्तों का पालन किए बिना अस्पताल द्वारा बिक्री के लिए दवाओं का भंडारण करना औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत दंडनीय है, जिसके लिए दो साल तक की सजा हो सकती है। आम जनता ऐसे मामलों के बारे में टीएसडीसीए को टोल फ्री नंबर 1800-599-6969 पर सभी कार्य दिवसों में सुबह 10.30 बजे से शाम 5 बजे के बीच सूचित कर सकती है।
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Kiran
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