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हैदराबाद: हैदराबाद में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-III ने सिंगापुर एयरलाइंस को मुआवजे के रूप में डीजीपी रवि गुप्ता को ₹2 लाख का भुगतान करने का आदेश दिया।तेलंगाना के डीजीपी रवि गुप्ता और उनकी पत्नी अंजलि गुप्ता ने 23 मई, 2023 को हैदराबाद से सिंगापुर होते हुए ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की। शिकायत में, उन्होंने आरोप लगाया कि बिजनेस (जेड) क्लास में रिक्लाइनर सीटें, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण के माध्यम से स्वचालित रूप से पीछे झुकना चाहिए था, हैदराबाद से सिंगापुर तक की यात्रा के दौरान इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण की विफलता के कारण निष्क्रिय पाए गए।
यात्रा के दौरान असुविधा का सामना करने के बाद, डीजीपी ने कहा कि बिजनेस (जेड) श्रेणी के प्रत्येक टिकट के लिए 66,750 रुपये का भुगतान करने के बावजूद उन्हें पूरी यात्रा के दौरान जागते रहना पड़ा, जो इकोनॉमी क्लास के 18,000 रुपये के किराये से 48,750 रुपये अधिक है।रवि गुप्ता और अंजलि गुप्ता ने आरोप लगाया कि अतिरिक्त लेगरूम को छोड़कर उनके साथ इकोनॉमी क्लास के यात्रियों जैसा व्यवहार किया गया।सिंगापुर एयरलाइंस ने प्रति व्यक्ति 10,000 क्रिसफ्लायर मील की पेशकश की, एक प्रस्ताव जिसे शिकायतकर्ताओं ने अस्वीकार कर दिया।
हैदराबाद में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-III ने सिंगापुर एयरलाइंस को 23 मई, 2023 से वसूली तक 12% ब्याज के साथ प्रत्येक शिकायतकर्ता को 48,750 रुपये की राशि, कुल 97,500 रुपये वापस करने का आदेश दिया। इसके अतिरिक्त, एयरलाइन को मानसिक पीड़ा और शारीरिक पीड़ा के लिए 1 लाख रुपये का मुआवजा और साथ ही शिकायत की लागत के लिए 10,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया।
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Harrison
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