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हैदराबाद कंज्यूमर पैनल ने 76,900 रुपये देने का ऑर्डर दिया
Hyderabad: हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन-3 ने फैसला सुनाया है कि एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस (ETS) इंडिया ने एक स्टूडेंट को TOEFL होम एडिशन टेस्ट में एंट्री देने से मना करके सर्विस में कमी की है, क्योंकि ID की ज़रूरत साफ़ नहीं थी। कमीशन ने कंपनी को 76,900 रुपये हर्जाना और खर्च देने का आदेश दिया है।
स्टूडेंट की शिकायत
यह केस हैदराबाद के बंजारा हिल्स के रहने वाले मधुपल्ली रवि ने अपनी बेटी एम. किरण सुमेधा गुप्ता की तरफ से फाइल किया था। शिकायत के मुताबिक, किरण ने 21 जुलाई को होने वाले TOEFL iBT होम एडिशन टेस्ट के लिए रजिस्टर करने के लिए 11 जुलाई 2024 को 16,900 रुपये दिए थे, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान सरकार की तरफ से जारी ID के तौर पर आधार को चुना था।
ETS के अपने सिस्टम ने रजिस्ट्रेशन के समय आधार को एक्सेप्ट किया और इसे “नेशनल ID” के तौर पर दिखाया।
टेस्ट के दिन, ऑनलाइन प्रॉक्टर ने उसे यह कहते हुए एग्जाम देने से मना कर दिया कि पहचान के तौर पर सिर्फ़ पासपोर्ट ही एक्सेप्टेबल है। परिवार ने टेस्ट रीशेड्यूल करने के लिए ETS इंडिया से फ़ोन और ईमेल से बार-बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई काम का जवाब नहीं मिला।
30 जुलाई को भेजे गए एक लीगल नोटिस पर ETS ने एक छोटा सा जवाब दिया, जिसमें कहा गया कि उसे रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए समय चाहिए, लेकिन कंपनी ने बाद में जवाब देना बंद कर दिया।
ETS का बचाव
ETS ने कमीशन के सामने अपने बचाव में कहा कि उसके ऑफिशियल बुलेटिन में साफ तौर पर बताया गया था कि TOEFL होम एडिशन के लिए ID के तौर पर पासपोर्ट ज़रूरी है और कैंडिडेट्स को रजिस्ट्रेशन कन्फर्मेशन ईमेल में यह बुलेटिन पढ़ने की याद दिलाई गई थी।
कंपनी ने कहा कि ID मिसमैच होने की वजह से कैंसलेशन सही था और वह रिफंड या रीशेड्यूल का ऑफर नहीं दे सकती।
कमीशन के नतीजे
कमीशन ने मामले की जांच करने के बाद कहा कि ETS का अपना रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जो आधार को एक वैलिड ID के तौर पर एक्सेप्ट करता है, कैंडिडेट के लिए कन्फ्यूजन पैदा करता है। उसने माना कि साफ, एक जैसी गाइडलाइंस दिए बिना ज़्यादा फीस लेना और फिर फॉर्मल कंप्लेंट के बाद भी मदद करने से मना करना सर्विस में कमी है।
कमीशन ने यह भी देखा कि इस मनाही की वजह से स्टूडेंट को पढ़ाई के मौके गंवाने पड़े और उसे मानसिक परेशानी हुई।
राहत का आदेश
इन बातों को ध्यान में रखते हुए, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन-3 ने गुरुग्राम में मौजूद ETS इंडिया को स्टूडेंट की दी गई 16,900 रुपये की टेस्ट फीस वापस करने का आदेश दिया। साथ ही, मानसिक परेशानी के लिए 50,000 रुपये और मुकदमे के खर्च के लिए 10,000 रुपये देने का भी आदेश दिया। कुल मिलाकर 76,900 रुपये का पेमेंट ऑर्डर की तारीख से 45 दिनों के अंदर करना होगा।
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