तेलंगाना
हैदराबाद विश्वविद्यालय की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया: Sridhar Babu
Ratna Netam
26 March 2025 5:46 PM IST

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Hyderabad.हैदराबाद: तेलंगाना के आईटी और उद्योग मंत्री डी श्रीधर बाबू ने मंगलवार, 25 मार्च को कहा कि तेलंगाना औद्योगिक अवसंरचना निगम (टीजीआईआईसी) ने हैदराबाद विश्वविद्यालय की भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है और न ही किसी जल संसाधन या चट्टानी संरचना को हटाया है। उन्होंने यह टिप्पणी रंगा रेड्डी जिले के सेरलिंगमपल्ली मंडल के कांचा गाचीबोवली में स्थित सर्वेक्षण संख्या 25 में 400 एकड़ भूमि के बारे में प्रसारित "झूठे दावों" के जवाब में की। श्रीधर बाबू ने स्पष्ट किया कि आंध्र प्रदेश सरकार ने खेल सुविधाओं के विकास के लिए 2003 में आईएमजी एकेडमीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 400 एकड़ भूमि आवंटित की थी। हालांकि, आईएमजी ने परियोजना शुरू नहीं की। 2006 में, तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने नियमों के उल्लंघन की पहचान की और आवंटन रद्द कर दिया।
इसके बाद आईएमजी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसने 7 मार्च, 2024 को सरकार के फैसले को बरकरार रखा। इसके बाद आईएमजी ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की, जिसने 3 मई, 2024 को इसे खारिज कर दिया। सरलिंगमपल्ली के डिप्टी कलेक्टर और तहसीलदार ने पुष्टि की कि ये 400 एकड़ जमीन राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर सरकारी जमीन है और स्पष्ट किया कि इस जमीन के संबंध में वन विभाग से कोई संबंध नहीं है। सरकार ने 26 जून, 2024 को नई भूमि आवंटन नीति के तहत इन 400 एकड़ जमीन को टीजीआईआईसी को आवंटित करने के आदेश जारी किए। 1 जुलाई, 2024 को राजस्व अधिकारियों ने आधिकारिक तौर पर जमीन टीजीआईआईसी को सौंप दी। मंत्री श्रीधर बाबू ने जोर देकर कहा कि टीजीआईआईसी द्वारा विकसित की जा रही 400 एकड़ जमीन के भीतर बफेलो झील या मयूर झील जैसी कोई प्राकृतिक जगह नहीं है।
हरित क्षेत्र के अंतर्गत चट्टान संरचनाएँ: श्रीधर बाबू
उन्होंने यह भी बताया कि टीजीआईआईसी इस भूमि के भीतर अद्वितीय चट्टान संरचनाओं और मशरूम के आकार के दुर्लभ पत्थरों को हरित क्षेत्र के रूप में स्थापित करने की योजना बना रहा है। मंत्री ने यह कहते हुए निष्कर्ष निकाला कि टीजीआईआईसी का लक्ष्य इस सरकारी भूमि पर विश्व स्तरीय बुनियादी ढाँचा सुविधाएँ विकसित करना है।
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