Telangana हाई कोर्ट ने ग्रुप-I नतीजों पर रोक के खिलाफ अपीलों पर सुनवाई की

Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट ने सोमवार को अक्टूबर में एक सिंगल जज द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ दायर अपीलों पर विस्तार से सुनवाई की। इस आदेश में तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन (TGPSC) द्वारा 563 ग्रुप-I वैकेंसी के लिए घोषित नतीजों पर रोक लगा दी गई थी।
ये अपीलें TGPSC के साथ-साथ उन उम्मीदवारों ने दायर की थीं, जिन्होंने ग्रुप-I मेन्स परीक्षा पास की थी और कमीशन द्वारा जारी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में शामिल थे।
TGPSC की ओर से पेश हुए एडवोकेट-जनरल ए. सुदर्शन रेड्डी ने कोर्ट को बताया कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से की गई थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि परीक्षा का हर चरण - टेस्ट आयोजित करने और सेंटर अलॉट करने से लेकर आंसर शीट के मूल्यांकन और उसके बाद वेरिफिकेशन तक - बिना किसी मनमानी के, निष्पक्ष तरीके से और तय प्रक्रियाओं का पालन करते हुए किया गया था।





