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Hyderabad: BRS नेता और पूर्व मंत्री च. मल्ला रेड्डी को झटका देते हुए, तेलंगाना हाई कोर्ट ने सोमवार को उनके दामाद, मलकाजगिरी से BRS विधायक मर्री राजशेखर रेड्डी और उनके बेटे च. महेंद्र रेड्डी द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें भूमि सर्वेक्षण को रोकने की मांग की गई थी। जस्टिस मौशुमी भट्टाचार्य और जस्टिस गादी प्रवीण कुमार की डिवीजन बेंच ने मेडचल-मलकाजगिरी जिले के कुतुबुल्लापुर मंडल के जीदीमेटला गांव के सर्वे नंबर 82 में 1.29 गुंटा (6,243 वर्ग गज) जमीन के सर्वेक्षण में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
याचिकाकर्ताओं ने जमीन पर मालिकाना हक का दावा करते हुए कहा कि उन्होंने इसे मेसर्स दुलिचंद सिल्क मिल्स लिमिटेड से वैध कीमत पर खरीदा था। उनके और एक सॉफ्टवेयर कर्मचारी, सेरी श्रीनिवास रेड्डी के बीच एक सिविल विवाद लंबित है, जो उसी सर्वे नंबर का हिस्सा होने का दावा करते हुए लगभग 0.33 गुंटा जमीन पर दावा करते हैं। मल्ला रेड्डी, मर्री राजशेखर रेड्डी और परिवार के अन्य सदस्यों ने मंडल राजस्व अधिकारियों द्वारा किए जा रहे भूमि सर्वेक्षण को रोकने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसे प्रतिद्वंद्वी दावेदार द्वारा दायर एक याचिका में पहले के हाई कोर्ट के आदेशों के बाद शुरू किया गया था।
सिंगल जज के सामने, विधायकों ने तर्क दिया था कि उन्हें बाहुबल के इस्तेमाल से जमीन में प्रवेश करने से रोका जा रहा है। इसके विपरीत, प्रतिद्वंद्वी दावेदार ने आरोप लगाया कि सर्वे नंबर 82 के सड़क किनारे वाले हिस्से पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाए गए थे, जिससे बाकी जमीन तक पहुंच अवरुद्ध हो गई थी। प्रतिद्वंद्वी दावेदार की ओर से पेश हुए वकील टी. सूर्या सतीश ने कहा कि विधायक और उनके सहयोगी उनके मुवक्किल को जमीन में प्रवेश करने से रोक रहे थे और राजस्व अधिकारियों को प्रभावित करके और यह दावा करके कि सर्वे नंबर में कोई जमीन नहीं बची है, पूरी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। सिंगल जज ने जमीन की सीमा तय करने के लिए सर्वेक्षण की अनुमति दी थी। उस आदेश को चुनौती देते हुए, मल्ला रेड्डी और अन्य ने डिवीजन बेंच के समक्ष अपील दायर की और सिंगल जज के समक्ष एक और याचिका भी दायर की। सभी पक्षों को सुनने के बाद, डिवीजन बेंच ने BRS विधायकों द्वारा दायर रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया और सर्वेक्षण के संचालन को बरकरार रखा।
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