तेलंगाना

सुप्रीम कोर्ट ने बनाकाचेरला मामले में आंध्र प्रदेश के कदम के खिलाफ तेलंगाना की याचिका खारिज कर दी

Tulsi Rao
14 July 2026 4:43 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने बनाकाचेरला मामले में आंध्र प्रदेश के कदम के खिलाफ तेलंगाना की याचिका खारिज कर दी
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हैदराबाद: सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया है जिसमें पड़ोसी तेलुगु राज्य (आंध्र प्रदेश) द्वारा शुरू किए गए पोलावरम प्रोजेक्ट, गोदावरी के पानी के इस्तेमाल और गोदावरी-बनकाचेरला लिंक प्रोजेक्ट पर तेलंगाना की आपत्तियों के मामले में आंध्र प्रदेश को तुरंत रोक लगाने के आदेश और नोटिस जारी करने की मांग की गई थी।

सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए, जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने मुख्य याचिका में तकनीकी खामियों का हवाला देते हुए इस मांग को ठुकरा दिया। बेंच ने साफ किया कि जब तक खामियों/गलतियों को सुधारा नहीं जाता, तब तक मामले की सुनवाई नहीं हो सकती। कोर्ट ने आंध्र प्रदेश को नोटिस जारी करने और अंतरिम रोक के आदेश पारित करने की तेलंगाना के वकील की मांग को खारिज कर दिया।

जब तेलंगाना के वकील ने बताया कि मामले में 15 प्रतिवादी (respondents) शामिल हैं, तो कोर्ट ने कहा कि वह गलतियों को ठीक करने के बाद ही दूसरे पहलुओं पर विचार करेगा। बेंच ने यह भी स्पष्ट किया कि वह उचित याचिका सुने बिना नोटिस जारी नहीं कर सकती।

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 2025 के आखिर में इस प्रोजेक्ट का विरोध करते हुए एक रिट याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि आंध्र प्रदेश ने अंतर-राज्यीय जल-बंटवारे समझौतों का उल्लंघन किया है और बनकाचेरला प्रोजेक्ट बनाने के लिए जरूरी मंजूरियां नहीं ली हैं।

इस साल जनवरी में, राज्य ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी रिट याचिका वापस ले ली थी, जिसमें प्रस्तावित पोलावरम-बनकाचेरला/पोलावरम-नल्लामालासागर लिंक प्रोजेक्ट्स पर रोक लगाने की मांग की गई थी, क्योंकि कोर्ट ने इसकी स्वीकार्यता (maintainability) पर सवाल उठाए थे। कोर्ट ने राज्य को संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत नया सिविल मुकदमा दायर करने की छूट दी और याचिका का निपटारा कर दिया।

नई याचिका दायर की गई, लेकिन कोर्ट ने उसे भी खारिज कर दिया है।

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