तेलंगाना
Telangana में पिछड़ा वर्ग के 42% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं हटाई
Tara Tandi
16 Oct 2025 5:58 PM IST

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नई दिल्ली: तेलंगाना सरकार को झटका देते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को राज्य भर के स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों (बीसी) के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाले सरकारी आदेश (जीओ) पर तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा दी गई अंतरिम रोक में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने स्पष्ट किया कि तेलंगाना उच्च न्यायालय को राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) की बर्खास्तगी से अप्रभावित रहते हुए, पिछड़े वर्गों के आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुण-दोष के आधार पर सुनवाई जारी रखनी चाहिए।
9 अक्टूबर को, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने अगले आदेश तक विवादित जीओ के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी और राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों की अधिसूचना पर भी रोक लगा दी।
मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह और न्यायमूर्ति जी.एम. मोहिउद्दीन की पीठ ने मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद निर्धारित की और इस बीच, राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को चार सप्ताह के भीतर व्यापक प्रति-शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया।
याचिकाकर्ताओं ने इस आधार पर सरकारी आदेश की वैधता को चुनौती दी कि यह इंद्रा साहनी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले का उल्लंघन करता है जिसमें ऊर्ध्वाधर आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत तय की गई थी।
उन्होंने तर्क दिया कि मौजूदा एससी और एसटी कोटा क्रमशः 15 प्रतिशत और 10 प्रतिशत होने के कारण, कुल आरक्षण अब 67 प्रतिशत से अधिक हो गया है। दूसरी ओर, महाधिवक्ता ए. सुदर्शन रेड्डी ने दलील दी कि तेलंगाना सरकार ने पिछड़ा वर्ग कोटा बढ़ाने के लिए पंचायत राज अधिनियम की धारा 285-ए में पहले ही संशोधन कर दिया है।
पिछले हफ़्ते, सर्वोच्च न्यायालय ने स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग (बीसी) के लिए आरक्षण बढ़ाकर 42 प्रतिशत करने के तेलंगाना सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। इसने याचिकाकर्ता से शीर्ष अदालत में रिट याचिका दायर करने पर सवाल उठाया, जबकि तेलंगाना उच्च न्यायालय 8 अक्टूबर को इसी तरह की याचिकाओं पर सुनवाई करने वाला है।
न्यायमूर्ति नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने टिप्पणी की, "अगर (तेलंगाना) उच्च न्यायालय स्थगन नहीं देता है, तो इसका मतलब है कि आप अनुच्छेद 32 के तहत यहाँ आएंगे?" याचिका पर विचार करने में सर्वोच्च न्यायालय की अनिच्छा को देखते हुए, याचिकाकर्ता पक्ष ने तेलंगाना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता के साथ रिट याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी।
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