तेलंगाना

पुलिस ने वाहन चालकों से VAHAN पर अपनी संपर्क जानकारी अपडेट करने का आग्रह किया

Tulsi Rao
17 Jun 2026 12:57 PM IST
पुलिस ने वाहन चालकों से VAHAN पर अपनी संपर्क जानकारी अपडेट करने का आग्रह किया
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हैदराबाद: वाहन मालिकों को समय पर जानकारी मिल सके, इसके लिए हैदराबाद सिटी पुलिस ने शहर के सभी वाहन चालकों से 'VAHAN' पोर्टल पर अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेट करने की अपील की है। यह कदम ट्रैफिक ई-चालान और अन्य ज़रूरी अपडेट सीधे उनके पर्सनल डिवाइस पर भेजने के लिए उठाया गया है।

हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने कहा कि ट्रैफिक नियम तोड़ने पर मिलने वाले ई-चालान और पहले से मिलने वाली सूचनाओं (प्री-नोटिफिकेशन) को आसानी से और तेज़ी से पहुंचाने के लिए विभाग SMS, WhatsApp और ई-मेल सर्विस का इस्तेमाल कर रहा है।

मंगलवार को सज्जनार ने एक ज़रूरी एडवाइज़री जारी कर शहर के सभी वाहन चालकों से 'VAHAN' पोर्टल पर अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेट करने को कहा। कमिश्नर ने बताया कि ट्रैफिक नियम तोड़ने पर मिलने वाले ई-चालान और प्री-नोटिफिकेशन को आसानी से और तेज़ी से पहुंचाने के लिए विभाग SMS, WhatsApp और ई-मेल सर्विस का इस्तेमाल कर रहा है। इस सिस्टम का फ़ायदा उठाने के लिए, वाहन मालिकों को केंद्र सरकार के आधिकारिक 'VAHAN' पोर्टल पर अपने मौजूदा मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी तुरंत रजिस्टर या अपडेट करने होंगे।

कमिश्नर ने बताया कि कई बार सिस्टम में पुराने मोबाइल नंबर या गलत जानकारी होने की वजह से वाहन चालकों को ट्रैफिक नियम तोड़ने के अलर्ट नहीं मिल पाते हैं। सज्जनार ने कहा, "जानकारी न मिल पाने के कारण अक्सर पेमेंट में देरी होती है, जिससे भारी जुर्माना जमा हो जाता है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेट रखकर, वाहन मालिक रियल-टाइम में जानकारी पा सकते हैं और अचानक लगने वाले जुर्माने के बोझ से बच सकते हैं।"

वाहन चालक आधिकारिक पोर्टल vahan.parivahan.gov.in पर जाकर या पुलिस विभाग द्वारा जारी आधिकारिक QR कोड को स्कैन करके आसानी से और तेज़ी से अपनी जानकारी अपडेट कर सकते हैं।

सज्जनार ने एक ज़रूरी कानूनी नियम के बारे में बताया कि सरकारी नियमों के अनुसार, 'VAHAN' पोर्टल पर रजिस्टर मोबाइल नंबर या ई-मेल आईडी पर भेजा गया कोई भी ई-चालान आधिकारिक तौर पर वाहन मालिक को 'पहुंचा हुआ माना जाएगा' (deemed to be served)। इसलिए, नोटिफिकेशन न मिलने का दावा कानूनी रूप से मान्य नहीं होगा।

हैदराबाद पुलिस ने सभी वाहन मालिकों को सलाह दी है कि वे लापरवाही न बरतें और आज ही 'VAHAN' पोर्टल पर अपनी डिटेल्स अपडेट करें। उन्होंने जनता से ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करने और ज़िम्मेदार नागरिक की तरह व्यवहार करने की अपील की।

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