
तेलंगाना: जिला निर्वाचन अधिकारी और जीएचएमसी आयुक्त रोनाल्ड रोज़ ने कहा कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में नहीं हैं, उन्हें मतदाता के रूप में पंजीकरण कराना चाहिए। जो लोग 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु पूरी कर चुके हैं वे बिना नाम के भी मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता पंजीकरण के लिए ऑनलाइन अथवा वोटर हेल्पलाइन एप डाउनलोड कर प्रपत्र-6 में संपूर्ण विवरण एवं संबंधित सत्यापन दस्तावेज शामिल करने होंगे। 2023 में यह सुझाव दिया गया है कि जो लोग 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं वे प्रारंभिक मतदाता के रूप में पंजीकरण करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि पूरी जानकारी के लिए मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है।आयुक्त रोनाल्ड रोज़ ने कहा कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में नहीं हैं, उन्हें मतदाता के रूप में पंजीकरण कराना चाहिए। जो लोग 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु पूरी कर चुके हैं वे बिना नाम के भी मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता पंजीकरण के लिए ऑनलाइन अथवा वोटर हेल्पलाइन एप डाउनलोड कर प्रपत्र-6 में संपूर्ण विवरण एवं संबंधित सत्यापन दस्तावेज शामिल करने होंगे। 2023 में यह सुझाव दिया गया है कि जो लोग 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं वे प्रारंभिक मतदाता के रूप में पंजीकरण करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि पूरी जानकारी के लिए मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है।आयुक्त रोनाल्ड रोज़ ने कहा कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में नहीं हैं, उन्हें मतदाता के रूप में पंजीकरण कराना चाहिए। जो लोग 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु पूरी कर चुके हैं वे बिना नाम के भी मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता पंजीकरण के लिए ऑनलाइन अथवा वोटर हेल्पलाइन एप डाउनलोड कर प्रपत्र-6 में संपूर्ण विवरण एवं संबंधित सत्यापन दस्तावेज शामिल करने होंगे। 2023 में यह सुझाव दिया गया है कि जो लोग 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं वे प्रारंभिक मतदाता के रूप में पंजीकरण करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि पूरी जानकारी के लिए मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है।आयुक्त रोनाल्ड रोज़ ने कहा कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में नहीं हैं, उन्हें मतदाता के रूप में पंजीकरण कराना चाहिए। जो लोग 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु पूरी कर चुके हैं वे बिना नाम के भी मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता पंजीकरण के लिए ऑनलाइन अथवा वोटर हेल्पलाइन एप डाउनलोड कर प्रपत्र-6 में संपूर्ण विवरण एवं संबंधित सत्यापन दस्तावेज शामिल करने होंगे। 2023 में यह सुझाव दिया गया है कि जो लोग 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं वे प्रारंभिक मतदाता के रूप में पंजीकरण करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि पूरी जानकारी के लिए मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है।