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Hyderabad: तेलंगाना हाई कोर्ट ने मंगलवार को पब्लिक गार्डन में शाही मस्जिद के पास अबुल कलाम आज़ाद ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग को सील करने के खिलाफ स्टेटस को ऑर्डर जारी किए। इस जगह को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने सील कर दिया था। हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि जैसा स्टेटस को था, वैसा ही बनाए रखे और 3 फरवरी को अगली सुनवाई की तारीख तक परिसर में रखी सदियों पुरानी किताबों, पांडुलिपियों, तालपत्रों और दूसरी पुरानी चीज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। कोर्ट सैयद इफ्तेखार हुसैनी द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिन्होंने 23 जनवरी को जारी किए गए उस मेमो को चुनौती दी थी जिसमें रमज़ान के पवित्र महीने के दौरान परिसर का इस्तेमाल नमाज़ पढ़ने के लिए करने की बात कही गई थी।
इस मुद्दे को डेक्कन क्रॉनिकल ने अपनी रिपोर्ट, 'अबुल कलाम ओरिएंटल इंस्ट. 'नियाज़ खाना' सील' में 25 जनवरी को उठाया था। कोर्ट ने न्यूज़ रिपोर्ट का ज़िक्र करते हुए बताया कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मेमो जारी करने में प्रक्रिया का पालन करने में कैसे नाकाम रहा। 1959 से काम कर रहा, शाही मस्जिद के बगल में स्थित ऐतिहासिक नियाज़ खाना, सरकार द्वारा मेमो जारी करने के एक दिन बाद बंद कर दिया गया था। 1959 में तत्कालीन सचिव, एपी वक्फ बोर्ड, जिसका प्रतिनिधित्व कमीशन, एंडोमेंट, एपी और इंस्टीट्यूट ने किया था, के बीच हुए लीज़ को रद्द कर दिया गया था।
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