तेलंगाना
HC ने पुलिस की अनुमति न मिलने के बावजूद BRS को युवा सम्मेलन करने की इजाजत दी
Tara Tandi
18 July 2026 11:51 AM IST

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Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट ने भारत राष्ट्र समिति (BRS) को शनिवार को सरूरनगर स्टेडियम में अपना "युवा संग्राम सदस्सु" (युवा सम्मेलन) आयोजित करने की अनुमति दे दी। हाई कोर्ट ने पुलिस द्वारा अनुमति न देने के फैसले को चुनौती देने वाली BRS की याचिका पर अपना आदेश सुनाया।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह अनुमति कुछ शर्तों के साथ दी गई है। BRS को निर्देश दिया गया है कि बैठक शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित की जाए और सड़क जाम न किया जाए; साथ ही वक्ताओं से कहा गया है कि वे भड़काऊ भाषण न दें।
सरकारी वकील ने तर्क दिया कि खुफिया रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि इस कार्यक्रम से कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है और कार्यक्रम स्थल के पास पार्किंग की अपर्याप्त व्यवस्था का भी उल्लेख किया।
कोर्ट ने पुलिस से सवाल किया कि आवेदन जमा होने के 17 दिनों बाद भी कोई निर्णय क्यों नहीं लिया गया। कोर्ट ने पूछा कि आवेदक को किसी समस्या के बारे में सूचित क्यों नहीं किया गया।
BRS के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामा राव (KTR) ने इस आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी की सम्मेलन में बाधा डालने और बेरोजगार युवाओं की आवाज़ दबाने की कोशिश नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि जहां कांग्रेस सरकार ने अनुमति देने से इनकार कर दिया था, वहीं हाई कोर्ट ने लोकतांत्रिक अधिकारों को बरकरार रखा।
KTR ने X पर पोस्ट किया, "कांग्रेस चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों न खड़ी करे, BRS युवाओं की ओर से अपनी आवाज़ उठाती रहेगी।" उन्होंने युवाओं से सम्मेलन में शामिल होने और "कांग्रेस के धोखे को बेनकाब करने" की अपील की, साथ ही सरकार पर अपने वादे पूरे करने के लिए दबाव बनाने का आह्वान किया।
BRS ने कार्यक्रम स्थल के तौर पर सरूरनगर स्टेडियम को इसलिए चुना क्योंकि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने 2023 के विधानसभा चुनावों से पहले यहीं पार्टी का 'युवा घोषणापत्र' जारी किया था।
BRS ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार अपने 'युवा घोषणापत्र' के तहत युवाओं और बेरोजगारों से किए गए वादों को पूरा करने में विफल रही है। KTR ने कहा कि छात्र और बेरोजगार युवा चुनाव से पहले किए गए वादों को लागू न कर पाने के लिए सरकार से लगातार सवाल पूछ रहे हैं।
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