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Telangana तेलंगाना। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपारेश कुमार सिंह और न्यायाधीश जीएम मोहिउद्दीन ने शुक्रवार को राज्य सरकार और तेलंगाना राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वे दो सप्ताह के भीतर उस याचिका पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, जिसमें स्थानीय निकाय चुनावों को न्यायालय के पहले आदेश 9 अक्टूबर 2025 के अनुसार आयोजित करने की मांग की गई थी। उच्च न्यायालय के पहले आदेश में स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़ी जातियों (BC) के आरक्षण को बढ़ाए जाने पर रोक लगाई गई थी और चुनाव आयोग को यह अनुमति दी गई थी कि वह बढ़ी हुई कोटा के बिना चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है।
शुक्रवार की सुनवाई के दौरान, बेंच ने स्पष्ट किया कि वर्तमान रिट याचिका चुनावों के पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया में बाधा नहीं बनेगी और न्यायालय द्वारा 9 अक्टूबर को दिए गए निर्देशों को पूरी तरह लागू करने पर जोर दिया। यह याचिका मांचेरियल जिले के वकील रेंका सुरेंदर द्वारा दायर की गई थी, जिसमें चुनाव आयोग के उस कदम पर सवाल उठाया गया था जिसमें 9 अक्टूबर को जारी अधिसूचना के माध्यम से चुनाव प्रक्रिया को निलंबित किया गया। याचिकाकर्ता ने अदालत से अनुरोध किया कि आयोग और राज्य सरकार को आदेश दिया जाए कि अत्यधिक आरक्षित सीटों को ओपन कैटेगरी में पुन: वर्गीकृत किया जाए और उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के अनुरूप संसोधित चुनाव शेड्यूल जारी किया जाए।
राज्य चुनाव आयोग की ओर से स्टैंडिंग काउंसल जी. विद्यसागर ने बताया कि उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के बाद आयोग ने चुनाव अधिसूचना को स्थगित किया और चुनाव नियमावली की धारा 6 के अंतर्गत कार्रवाई की, क्योंकि आरक्षण पैटर्न में बदलाव से निर्वाचन क्षेत्रों की संरचना प्रभावित होती।
विद्यासागर ने अदालत को अवगत कराया कि आयोग राज्य सरकार के परामर्श में आगे बढ़ रहा है, जो तेलंगाना पंचायत राज अधिनियम के तहत सीटों के श्रेणीवार आरक्षण को निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाली राज्य की विशेष अवकाश याचिका (SLP) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के बाद, चुनाव आयोग ने सरकार को संशोधित आरक्षण के अद्यतन विवरण के लिए लिखा, ताकि निर्वाचन प्रक्रिया न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप आगे बढ़ सके।
इस सुनवाई के बाद स्पष्ट हुआ कि चुनाव आयोग और राज्य सरकार को अदालत के निर्देशों का पालन करते हुए स्थानीय निकाय चुनावों का पुनर्निर्धारण और आरक्षण व्यवस्था में आवश्यक संशोधन करना होगा। उच्च न्यायालय ने दो सप्ताह में जवाब देने की समय सीमा निर्धारित की है।
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