तेलंगाना

ED ने नईम प्रॉपर्टी केस में 91 अवैध संपत्तियों का खुलासा किया

Mohammed Raziq
29 Jan 2026 11:30 AM IST
ED ने नईम प्रॉपर्टी केस में 91 अवैध संपत्तियों का खुलासा किया
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Hyderabad हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारियों ने, जो मारे गए गैंगस्टर मोहम्मद नईमुद्दीन उर्फ ​​नईम की कथित अवैध गतिविधियों की जांच कर रहे हैं, पाया कि उसने जबरन सेल डीड का रजिस्ट्रेशन करवाकर अवैध रूप से हासिल की गई संपत्तियों को असली दिखाया था। कुल 91 संपत्तियां नईमुद्दीन के परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के नाम पर रजिस्टर्ड थीं।
ED हैदराबाद जोनल अधिकारियों ने रंगारेड्डी जिले की MSJ कोर्ट में नईम द्वारा अचल संपत्तियों के अवैध अधिग्रहण के संबंध में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के प्रावधानों के तहत पाशम श्रीनिवास, हसीना बेगम, मोहम्मद ताहिरा बेगम, मोहम्मद सलीमा बेगम, मोहम्मद अब्दुल सलीम, अहेला बेगम, सैयद नीलोफर, फिरदौस अंजुम, मोहम्मद आरिफ और हीना कौसर के खिलाफ चार्जशीट (अभियोजन शिकायत) दायर की है। ED अधिकारियों के
अनुसार
, यह जांच तेलंगाना पुलिस द्वारा मोहम्मद अब्दुल फहीम, हसीना बेगम, पाशम श्रीनिवास, मोहम्मद अब्दुल नासिर, थुम्मा श्रीनिवास, बी. श्रवण कुमार और सतीश रेड्डी के खिलाफ नईमुद्दीन और उसके सहयोगियों द्वारा जमीन पर जबरन कब्जा करने और बेचने के लिए दर्ज की गई FIR के बाद शुरू की गई थी।
ED को आयकर विभाग से भी बेनामी संपत्ति और लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 के तहत नईमुद्दीन, हसीना बेगम, ताहिरा बेगम और अन्य के खिलाफ की गई कार्रवाई के संबंध में एक संदर्भ मिला, जो तेलंगाना सरकार द्वारा नईमुद्दीन और उसके सहयोगियों द्वारा अवैध रूप से हासिल की गई संपत्तियों की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (SIT) द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित था। जांच में पता चला कि नईमुद्दीन, अपने सहयोगियों और परिवार के सदस्यों के साथ, विभिन्न व्यक्तियों की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर जबरन रजिस्टर्ड करवाने में शामिल था। उनका तरीका यह था कि वे संपत्तियों की पहचान करते थे, मालिकों को धमकाते थे, और उन्हें नईमुद्दीन के सहयोगियों या परिवार के सदस्यों के नाम पर स्वामित्व ट्रांसफर करने के लिए मजबूर करते थे।
ED अधिकारियों ने चार्जशीट में कहा, "अगर संपत्ति का मालिक उनकी मांगों को नहीं मानता था, तो वे उन्हें या उनके परिवार के सदस्यों का अपहरण कर लेते थे और उन पर सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों में नईमुद्दीन के सहयोगियों या परिवार के सदस्यों के नाम पर संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए दबाव डालते थे।" एजेंसी ने आरोप लगाया कि नईमुद्दीन ने इस तरह के रजिस्ट्रेशन के माध्यम से अवैध रूप से हासिल की गई संपत्तियों को असली दिखाया। बेचने वालों को कोई पैसा नहीं मिला और उन्हें इतना धमकाया गया कि वे पुलिस या किसी अथॉरिटी के पास शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए।
ED ने बताया, "पशम श्रीनिवास, नईमुद्दीन का करीबी सहयोगी था और उसने असली मालिकों से प्रॉपर्टी हड़पने में उसके साथ काम किया। उसने यह पक्का किया कि प्रॉपर्टी नईमुद्दीन के परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के नाम पर रजिस्टर हों।" जांच में यह कन्फर्म हुआ कि 91 प्रॉपर्टी जबरदस्ती नईमुद्दीन के परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के नाम पर रजिस्टर की गई थीं। ये प्रॉपर्टी PMLA के तहत अटैचमेंट और उसके बाद केंद्र सरकार द्वारा ज़ब्ती के लिए अपराध की कार्यवाही का हिस्सा हैं।
हालांकि, क्योंकि ये प्रॉपर्टी पहले ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा बेनामी प्रॉपर्टी और लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 के तहत अटैच की जा चुकी थीं, इसलिए ED ने अपनी जांच के दौरान उन्हें दोबारा अटैच नहीं किया। ED द्वारा दायर अभियोजन शिकायत में केंद्र सरकार को अटैच की गई प्रॉपर्टी को ज़ब्त करने की प्रार्थना की गई है।
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