
हैदराबाद: वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (SIR) के लिए सिटिज़न सर्विस पोर्टल (ECINET) अब सभी 11 आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन स्वीकार करता है। पहले, पोर्टल पर केवल जन्म प्रमाण पत्र, मैट्रिकुलेशन या एजुकेशनल सर्टिफिकेट और पासपोर्ट ही स्वीकार किए जाते थे।
सूत्रों के अनुसार, अब सभी 11 डॉक्यूमेंट्स को सीधे ECINET एप्लीकेशन और तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर (CEO) के SIR पोर्टल के ज़रिए अपलोड किया जा सकता है। तकनीकी दिक्कतों के बारे में मिली जानकारी के बाद ड्रॉपडाउन मेनू को बढ़ा दिया गया था। पहले, SIR में गड़बड़ी के नोटिस का जवाब देने वाले यूज़र्स केवल तीन तरह के डॉक्यूमेंट्स ही अपलोड कर सकते थे। अब प्लेटफ़ॉर्म को सभी कैटेगरी को डिजिटल रूप से सपोर्ट करने के लिए अपडेट कर दिया गया है, जिससे वोटर्स के लिए रुकावटें दूर हो गई हैं।
अगर किसी वोटर को तेलंगाना में गड़बड़ी के बारे में SIR नोटिस मिला है, तो वे इनमें से कोई भी मान्य डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं: जन्म प्रमाण पत्र, भारतीय पासपोर्ट, आधार कार्ड (ECI गाइडलाइंस के अनुसार), स्कूल/मैट्रिकुलेशन या एजुकेशनल सर्टिफिकेट, सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी का ID कार्ड/PPO, 1 जुलाई 1987 से पहले सरकारी तौर पर जारी डॉक्यूमेंट्स, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर, ज़मीन या घर आवंटन प्रमाण पत्र, और वन अधिकार प्रमाण पत्र या NRC रिकॉर्ड। समीक्षा के बाद साफ़ तौर पर कहे जाने के अलावा, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स (EROs) के पास फ़िज़िकल रूप से डॉक्यूमेंट्स जमा करने की ज़रूरत नहीं है।
यह बदलाव इस हफ़्ते की शुरुआत में वकील नेहा अमरीन और कुदसिया तबस्सुम द्वारा CEO सी. सुदर्शन रेड्डी को दी गई जानकारी के बाद हुआ है। उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की SIR प्रक्रिया के तहत बताई गई सभी 11 कैटेगरी को शामिल करने की मांग की थी। उन्होंने कहा, "जानकारी में बताया गया कि सीमित विकल्प उन असली वोटर्स के लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं जिनके पास दूसरे मान्यता प्राप्त डॉक्यूमेंट्स हैं। इस बदलाव से वोटर्स को वे डॉक्यूमेंट्स जमा करने में मदद मिलेगी जो उनके पास असल में हैं और वेरिफिकेशन के दौरान बेवजह की प्रक्रियात्मक मुश्किलें कम होंगी।"
इस बीच, CEO ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे नोटिस के जवाब में डॉक्यूमेंट्स जमा करने के बाद वोटर्स को पावती (acknowledgement) दें। 28 अगस्त को जारी एक मेमो के अनुसार, चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि वे वोटर्स या परिवार के वयस्क सदस्यों के व्यक्तिगत रूप से आने और डॉक्यूमेंट्स जमा करने की पावती दें। ERO या AERO को सुनवाई के दिन जमा किए गए डॉक्यूमेंट्स की जानकारी और EPIC नंबर के साथ एक हस्ताक्षरित पावती जारी करनी होगी।





