तेलंगाना

DCA ने नलगोंडा में बिना खरीद बिल के स्टॉक की गई 113 अबॉर्शन किट जब्त कीं

Tara Tandi
30 July 2026 6:25 PM IST
DCA ने नलगोंडा में बिना खरीद बिल के स्टॉक की गई 113 अबॉर्शन किट जब्त कीं
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NALGONDA नलगोंडा: तेलंगाना के ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन (DCA) ने नलगोंडा में एक थोक मेडिकल दुकान से 113 मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ़ प्रेग्नेंसी (MTP) किट जब्त कीं। अधिकारियों को ये किट बिना वैध खरीद बिल के बिक्री के लिए रखी हुई मिली थीं।
अधिकारियों ने 29 जुलाई, 2026 को प्रकाशम बाज़ार के महावीर मेडिकल मार्केट में ग्राउंड फ्लोर पर स्थित 'श्री लक्ष्मी मेडिकल एजेंसीज़' (पता: डोर नंबर 5-4-115/B) पर छापा मारा। इस फर्म को इसके मालिक और सक्षम व्यक्ति पी. सुधाकर चलाते हैं।
DCA के अनुसार, अधिकारियों ने 'सेफ-टी किट' (Safe-T Kit) नाम की 113 अबॉर्शन किट (बैच नंबर BH007ABB, एक्सपायरी फरवरी 2028) ज़ब्त कीं। इन्हें हरिद्वार, उत्तराखंड की कंपनी 'अकुम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड' ने बनाया था। आरोप है कि ये दवाएं बिना वैध खरीद बिल के बिक्री के लिए रखी गई थीं, जो 'ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940' और इसके तहत बने नियमों का उल्लंघन है।
ज़ब्त किए गए स्टॉक की कीमत ₹47,672 है।
अधिकारियों ने MTP किट के बिना निगरानी के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी दी है।
DCA ने बताया कि MTP किट में मिफेप्रिस्टोन (Mifepristone) और मिसोप्रोस्टोल (Misoprostol) होते हैं। इनका इस्तेमाल तय शर्तों और सख्त मेडिकल निगरानी में शुरुआती गर्भावस्था को खत्म करने के लिए किया जाता है।
विभाग ने चेतावनी दी कि इन दवाओं के बिना निगरानी या गलत इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग, अधूरा अबॉर्शन, इन्फेक्शन और स्वास्थ्य से जुड़ी अन्य गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, जिनसे महिला की जान को खतरा हो सकता है।
जांच के लिए सैंपल भेजे गए; जांच जारी है।
इस छापे का नेतृत्व असिस्टेंट डायरेक्टर वी. रवि कुमार और ड्रग्स इंस्पेक्टर सीएच. संपत कुमार ने किया।
अधिकारियों ने जांच के लिए सैंपल लिए और कहा कि आगे की जांच चल रही है। दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
DCA ने कहा कि मेडिकल दुकानों द्वारा MTP किट की अवैध खरीद-बिक्री 'ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट' के तहत दंडनीय अपराध है, जिसमें दो साल तक की जेल हो सकती है।
विभाग ने जनता से यह भी अपील की है कि वे नशीली दवाओं और साइकोट्रोपिक पदार्थों सहित दवाओं की अवैध बिक्री या निर्माण की सूचना उनके टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-599-6969 पर दें। यह हेल्पलाइन कामकाजी दिनों में सुबह 10.30 बजे से शाम 5.00 बजे (IST) तक उपलब्ध रहती है।
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