
Siddipet सिद्धिपेट। जिले की एक अदालत ने सोमवार को 48 वर्षीय पुरुष पर पॉक्सो (POCSO) अधिनियम के तहत 20 साल की सजा और 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया। आरोपी परशा श्रीनिवास, जो डुब्बक मंडल के एनेगुर्ति का निवासी है, को 14 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार का दोषी पाया गया। यह घटना 14 अप्रैल 2022 को भुम्पल्ली थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी। पुलिस के अनुसार, पीड़िता और उसके परिवार ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मामले की जांच के दौरान अदालत में साक्ष्य और गवाहों के बयान प्रस्तुत किए गए। जांच और सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया और उसे कड़ी सजा सुनाई।
सजा के साथ-साथ आरोपी पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया, जिसे पीड़िता को हर्जाने के रूप में दिया जाएगा। इस मामले में स्थानीय पुलिस ने पीड़िता की सुरक्षा और मानसिक सहायता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए। अदालत की यह सजा बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों में सरकार की शून्य सहनशीलता नीति का संदेश भी है। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के मामलों में शीघ्र कार्रवाई और कठोर सजा बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। इस मामले के बाद क्षेत्र में लोगों में जागरूकता बढ़ी है और कई नागरिक बच्चों के खिलाफ अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस से सहयोग करने को तैयार हैं।





