
x
Asifabad आसिफाबाद। जिला सत्र न्यायालय ने गुरुवार को गांजा की खेती और बिक्री से जुड़े मामलों में तीन व्यक्तियों को सजा सुनाई। कोर्ट ने एथराम भीम, जो कि सिपरूर (टी) मंडल के कोलमगुड़ा का निवासी है, को चार साल पहले अपने खेत में गांजा उगाने के लिए 10 साल की कैद और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया। जिला सत्र न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एम.वी. रमेश ने एथराम भीम को दोषी पाते हुए यह निर्णय सुनाया। अदालत ने साक्ष्यों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान की जांच के बाद यह फैसला दिया। एथराम ने अपने खेत में लाल फसल के बीच इंटरक्रॉप के रूप में गांजा उगाया था, जिसकी जानकारी अप्रैल 25, 2021 को सामने आई थी।
साथ ही, कोर्ट ने इसी मामले से जुड़े दो अन्य आरोपियों, यानी जड़ी स्वीकर और कुमारम साई किशोर को भी अपराधी पाते हुए 5-5 साल की सजा और 10,000-10,000 रुपये का जुर्माना लगाया। ये दोनों आरोपियों ने 25 अप्रैल 2021 को कागज़नगर में गांजा की बिक्री की थी। अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की और सबूतों की जांच की। इसके बाद स्पष्ट किया गया कि आरोपियों ने जानबूझकर गांजा उगाया और बेचा, जो कि प्रतिबंधित और गैरकानूनी गतिविधि है। अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि ऐसे अपराध समाज में मादक द्रव्यों की पहुंच और नशीली दवाओं के दुरुपयोग को बढ़ावा देते हैं।
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यह सजा न केवल आरोपियों के लिए चेतावनी है, बल्कि अन्य लोगों को भी इस तरह की अवैध गतिविधियों से दूर रहने की सीख देती है। अदालत ने यह सुनिश्चित किया कि सभी आरोपी कानून के अनुसार दंड पाए और भविष्य में इस तरह की गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल न हों। वन्य और कृषि क्षेत्र में गांजा उगाने और बिक्री से जुड़ी कार्रवाई स्थानीय प्रशासन और पुलिस की सतर्कता को दर्शाती है। अधिकारियों ने कहा कि वे ऐसे मामलों पर लगातार निगरानी रखेंगे और कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
Tagsकुमारम भीम आसिफाबादगांजाएथराम भीमजड़ी स्वीकरकुमारम साई किशोरसजाजेलजुर्मानाकागज़नगरसिपरूरअदालतनशीली दवाओंकानूनअपराधमादक पदार्थ नियंत्रजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारहिंन्दी समाचारजनताJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperjantasamachar newssamacharHindi news
Next Story





