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नई दिल्ली : केंद्र सरकार आधार एक्ट में आमूलचूल बदलाव की तैयारी कर रही है। सरकारी सूत्रों ने कहा कि अभी तक केवल सरकारी विभागों के पास आधार के विवरण (प्रमाणीकरण) का उपयोग करने का अवसर था, लेकिन अब निजी संगठनों को भी सार्वजनिक कल्याण और सुशासन मामलों के लिए इसका उपयोग करने का अवसर दिया जाएगा। सरकारी नियमों के मुताबिक, कंपनियों को 5 मई तक आधार प्रमाणीकरण के लिए आवेदन करना होगा।
निजी कंपनियों को आधार प्रमाणीकरण की आवश्यकता क्यों है? क्या इसमें जनहित हैं? क्या ऐसी चीजें हैं जो सार्वजनिक जीवन को आसान बनाती हैं? डेटा के दुरुपयोग को रोकने की क्षमता है या नहीं, इस पर विचार किया जाएगा। नियमानुसार आवेदन केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को भेजे जाते हैं। आधिकारिक सूत्रों ने खुलासा किया कि अनुमति देने पर विभाग अंतिम निर्णय लेगा।
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Teja
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