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TELANGANA तेलंगाना: सिद्धिपेट जिले की अदालत ने बुधवार को पिंगाली नरेंद्र रेड्डी (45) को एक 21 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए 20 साल की सजा और 1.50 लाख रुपये जुर्माना लगाया। जानकारी के अनुसार, यह घटना दिसंबर 2012 की है। आरोपी पिंगाली नरेंद्र रेड्डी, जो करिमनगर जिले के चिगुरुममिडी मंडल के नवाबपेट का निवासी है, ने सिद्धिपेट जिले के कोहेड़ा मंडल के परिवेडा में 21 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार किया और उसके बाद उसे गला घोंटकर मार दिया। पीड़ित महिला के परिजनों ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जांच में आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य और गवाह अदालत में पेश किए गए, जिन्होंने अपराध की पुष्टि की।
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि नाबालिग और वयस्क महिलाओं के खिलाफ इस प्रकार के अपराध गंभीर हैं और ऐसे अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जरूरी है। अदालत ने सजा सुनाते हुए स्पष्ट किया कि इस तरह के अपराध किसी भी प्रकार की रियायत के पात्र नहीं हैं। सिद्धिपेट पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी और त्वरित सुनवाई से पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ी है। इस मामले ने जिले में महिलाओं की सुरक्षा और कानून के प्रति जागरूकता को बढ़ावा दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस सजा से यह स्पष्ट संदेश गया है कि कानून महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करता है और ऐसे अपराधियों को कानून की नजर में छोड़ने की कोई संभावना नहीं है। साथ ही, पीड़ित परिवार को मानसिक और सामाजिक सहायता भी प्रदान की जाएगी।
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