
x
हैदराबाद: कोर्ट ने एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) को NIMS की एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट लक्ष्मी भास्कर को तीन दिन की कस्टडी में लेने की इजाज़त दे दी है। ACB ने उन पर आय से ज़्यादा संपत्ति रखने का मामला दर्ज किया था और कस्टडी मंगलवार से शुरू होगी।
ACB उन्हें चंचलगुडा सेंट्रल जेल से कस्टडी में लेगी।
तीन दिन की कस्टडी के दौरान ACB उनसे उनकी संपत्ति के बारे में पूछताछ कर सकती है।
आगे की जानकारी का इंतज़ार है।
Next Story





